चैक बाऊंस होने पर आरोपी को 2 साल का कारावास

Tuesday, Jun 06, 2017 - 01:18 AM (IST)

मंडी : चैक बाऊंस की 2 शिकायतों में अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को एक-एक साल के कारावास व 7 लाख रुपए बतौर हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है। आरोपी के हर्जाना राशि समय पर अदा न करने की सूरत में 3-3 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 संदीप सिंह सिहाग के न्यायालय ने शिकायतकत्र्ता गुटकर स्थित मैसर्ज पाल डिस्ट्रीब्यूटर्स की पार्टनर इंद्रजीत कौर की ओर से दायर 2 शिकायतों पर चलाए गए अभियोग साबित होने पर जिला कुल्लू के मनाली स्थित काॢतक इंटरप्राइजिज के नीरज शर्मा को उक्त सजा का फैसला सुनाया है। उसे दोनों शिकायतों के तहत एक-एक साल का कारावास व प्रत्येक केस में 3 लाख 50 हजार रुपए हर्जाना अदा करना होगा। ऐसा न करने पर आरोपी को दोनों मामलों में 3-3 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अधिवक्ता विशाल ठाकुर के माध्यम से अदालत में दायर शिकायतों के अनुसार आरोपी ने शिकायतकत्र्ता से कुछ सामान खरीदा था और इस सामान की अदायगी के लिए आरोपी ने उन्हें अढ़ाई लाख रुपए के 2 चैक दिए थे। शिकायतकत्र्ता ने जब ये चैक बैंक में भुगतान के लिए लगाए तो आरोपी के खाते में राशि न होने के कारण बाऊंस हो गए थे। 

 आरोपी को नोटिस जारी ...
शिकायतकत्र्ता ने आरोपी को नोटिस जारी करके राशि की मांग की थी लेकिन इसके बावजूद राशि अदा न करने पर उन्होंने आरोपी के खिलाफ अदालत में नैगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट अधिनियम की धारा 138 के तहत अभियोग चलाए थे। अदालत ने अपने फैसलों में कहा कि शिकायतकत्र्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी पर चैक बाऊंस के अभियोग साबित हुए हैं जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास व हर्जाना अदा करने के फैसले सुनाए हैं।