पुलिस की निगरानी में छोड़ा जाएगा पानी, सीएम के प्रयासों से हाईकोर्ट संतुष्ट (Video)

Saturday, Jun 02, 2018 - 10:46 AM (IST)

शिमला:प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला में पानी के असमान वितरण के मामले में आदेश दिए कि हर की मैन कम से कम 2 पुलिस कर्मियों की निगरानी में उपभोक्ताओं का पानी खोलेंगे व बंद करेंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने की मैन की पानी वितरण को लेकर उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए यह आदेश दिए। कोर्ट ने नगर निगम को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के आदेश भी दिए जिसकी अगुवाई का जिम्मा सहायक आयुक्त नगर निगम को दिया गया है। ग्रुप में एमई, पानी वितरण से संबंधित सभी जेई व की मैन को शामिल करने के आदेश दिए गए हैं। इस ग्रुप में संबंधित व्यक्ति को यह शेयर करना होगा कि उसके अधीन पड़ने वाले स्रोतों से कितना पानी निगम को आया और कितना बांटा
गया।
शिमला में पानी की कमी
यह जानकारी हर घंटे के बाद ग्रुप में डालनी होगी। यह भी शेयर करना होगा कि की मैन ने कब और कहां पानी खोला व बंद किया। इस जानकारी का उत्तरदायित्व संबंधित जेई को दिया गया है। सबको पानी शांतिपूर्ण ढंग से मिले यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रकार के धरने पर रोक लगाई गई है। मीडिया को शिमला में पानी की कमी को तथ्यों से परे बताने पर सावधानी बरतने के आदेश दिए गए हैं। ऐसी फर्जी खबरों से परहेज करने को कहा गया है जिससे टूरिस्टों में अफरा-तफरी न फैले। वास्तविकता से परे खबरें देकर उन्हें शिमला न आने के लिए प्रोत्साहित नकिया जाए। कोर्ट ने मुख्य सचिव को इन सभी आदेशों के मद्देनजर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश भी दिए हैं। मामले पर सुनवाई 11 जून को निर्धारित की गई है। वहीं माननीय न्यायालय ने शिमला में चल रहे जल संकट को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा निजी तौर पर की जा रही मॉनीटरिंग की प्रशंसा की है।

पैानी को लेकर सीएम के प्रयासों की हाईकोर्ट ने सराहा 
जयराम ठाकुर द्वारा शिमला में जो पानी की कमी चल रही है उससे निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की हाईकोर्ट ने सराहा की है। उन्होंने अपने आदेशों में इन प्रयासों के प्रति संतुष्टि जताते हुए कहा कि सीएम के कारण ही शहर में पानी की सप्लाई बढ़ी है

 

kirti