लॉकअप हत्याकांड : पूर्व SP DW नेगी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, 2 हफ्ते बाद होगा जमानत पर फैसला

Tuesday, Jul 17, 2018 - 07:54 PM (IST)

शिमला: बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड के एक कथित आरोपी सूरज की पुलिस हिरासत में हत्या मामले में जेल में बंद शिमला के पूर्व एस.पी. डी.डब्ल्यू. नेगी की जमानत याचिका को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट से मंगलवार को भी राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट अब इस मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा और तब तक नेगी को जेल में ही रहना होगा। दरअसल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायामूर्ति संदीप शर्मा को मंगलवार को नेगी की जमानत पर फैसला सुनाना था लेकिन इसी मामले में पूर्व आई.जी. जहूर जैदी की जमानत को लेकर मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण नेगी की जमानत पर फैसला टाल दिया गया। नेगी ने 5 माह पहले जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इससे पहले 18 मई को हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई थी। पूर्व एस.पी. फिलहाल शिमला के कंडा जेल में बंद हैं।


29 अगस्त को गिरफ्तार हुई एस.आई.टी.
गौरतलब है कि पुलिस लॉकअप में गुड़िया के आरोपी सूरज की मौत मामले में सी.बी.आई. ने जैदी समेत 8 पुलिस कर्मचारियों को बीते वर्ष 29 अगस्त को गिरफ्तार किया था। सी.बी.आई. की ओर से गिरफ्तार सभी आरोपी तब से ही न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। पुलिस लॉकअप हत्याकांड मामले में जैदी के अलावा ठियोग के पूर्व डी.एस.पी. मनोज जोशी, एस.आई. राजेंद्र सिंह, ए.एस.आई. दीप चंद, एच.एस.सी. सूरत सिंह, मोहन लाल, रफीक अली व रंजीत सरेटा अभी तक सलाखों के पीछे हैं। सी.बी.आई. ने इसी मामले में 16 नवम्बर को शिमला के पूर्व एस.पी. डी.डब्ल्यू. नेगी को गिरफ्तार किया था।


18 जुलाई को हुई थी सूरज की हत्या
गुड़िया का शव 6 जुलाई,  2017 को शिमला जिला के कोटखाई के जंगल मे बरामद हुआ था। दुष्कर्म के बाद उसे जघन्य तरीके से मौत के घाट उतारा गया था। 12 जुलाई को पुलिस की एस.आई.टी. ने इस मामले में सूरज सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया लेकिन 18 जुलाई की रात्रि कोटखाई थाने के लॉकअप में कतिथ आरोपी सूरज की हत्या कर दी गई थी।

Vijay