बिकी हुई जमीन पर Bank से ले लिया Loan, धोखाधड़ी का केस दर्ज

Saturday, May 11, 2019 - 07:28 PM (IST)

घुमारवीं: दीवानी अदालत के आदेशों से नीलामी के बाद बिकी हुई जमीन पर बैंक से दोबारा लोन लेने पर घुमारवीं पुलिस ने आपराधिक षड्यंत्र रच कर धोखाधड़ी तथा राजस्व दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह मामला अदालत से पारित आदेशों के उपरांत दर्ज किया है। शिकायतकर्ता के वकील दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि मामले की शिकायत सोम कुमार पुत्र नंद लाल निवासी गांव पेहड़वीं तहसील घुमारवीं ने दर्ज करवाई है।

एक फर्म के मालिक ने बैंक से लिया था लोन

शिकायतकर्ता का कहना है कि एक फर्म के मालिक ने बैंक से लोन लिया हुआ था, जिसकी गारंटी कमलेश कुमार ने दी थी। इस व्यक्ति ने अपनी 13 बिस्वा भूमि बतौर गारंटी बैंक में रैहन कर दी थी, जिसका इंतकाल राजस्व दस्तावेजों में बैंक के नाम चढ़ चुका था। फर्म के मालिक ने जब बैंक से लिया हुआ लोन वापस नहीं किया तो बैंक ने फर्म के मालिक के खिलाफ  दीवानी अदालत में मामला दर्ज करवाया। अदालत ने फैसला बैंक के पक्ष में सुनाया। उसके बावजूद फर्म के मालिक ने उपरोक्त लोन की धनराशि वापस नहीं की।

शिकायतकर्ता ने खरीदी थी नीलाम हुई जमीन

बैंक ने अपने पैसे को लेने के लिए दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जो जमीन बैंक के पास बतौर गारंटी दी गई है, उस जमीन की नीलामी कर दी जाए। अदालती आदेशों के उपरांत राजस्व अधिकारियों ने मौके पर जाकर गारंटी वाली जमीन की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की। मामले के शिकायतकर्ता सोम कुमार ने नीलामी के दौरान बैंक की धनराशि को जमा कर दिया तथा नीलाम हुई जमीन को अपने पक्ष में ले लिया। उसके उपरांत दीवानी अदालत ने 2 जनवरी, 2015 को बाकायदा शिकायतकर्ता के पक्ष में सेल सर्टीफिकेट जारी कर दिया।

तबादले के बाद की पड़ताल तो धोखाधड़ी का चला पता

शिकायतकर्ता का कहना है कि वह जिला से बाहर दुर्गम क्षेत्र में नौकरी करता था। उसे लगा था कि अदालती आदेशों के उपरांत उपरोक्त जमीन का अभिलेख राजस्व अधिकारियों द्वारा चढ़ा दिया गया होगा। शिकायतकर्ता का कहना है कि अब उसका तबादला जिला बिलासपुर में हो गया और अब उसने दस्तावेजों की पड़ताल की। राजस्व अधिकारियों से उसे पता चला कि उसकी खरीदी हुई जमीन का इंतकाल उसके नाम नहीं चढ़ा है। पड़ताल में पाया गया कि उपरोक्त व्यक्ति ने सेल हुई जमीन के कुछ हिस्से पर दोबारा बैंक से 8 लाख रुपए का लोन ले लिया है जोकि शिकायतकर्ता के साथ बड़ी धोखाधड़ी का मामला है।

राजस्व अधिकारियों के साथ बैंक अधिकारियों की भी मिलीभगत

शिकायतकर्ता का आरोप है कि धोखाधड़ी के इस मामले में राजस्व अधिकारियों के साथ बैंक अधिकारियों की भी मिलीभगत है अन्यथा इतना बड़ा कांड संभव नहीं था। डी.एस.पी. घुमारवीं राजेंद्र कुमार जसवाल ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 471, 120बी के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।

Vijay