छोटे भाई की ह.त्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारवास की सजा

punjabkesari.in Monday, Feb 05, 2024 - 09:30 PM (IST)

बीबीएन (ठाकुर): जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश चंद्र की अदालत ने हत्या के मामले में रविंद्र कुमार उर्फ गुग्गी पुत्र प्रकाश चंद निवासी डाडी भोला नालागढ़ को उम्रकैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजाई सुनाई है। उप जिला न्यायवादी देवेंद्र चंदेल ने बताया कि 19-1-2014 को रात के समय थाने में अरविंद कुमार ने फोन के माध्यम से सूचना दी कि उसके पिता अनूप कुमार को पुरानी रंजिश के चलते उनके बड़े भाई रविन्द्र कुमार ने पीरस्थान के नजदीक गोली मार दी है। उन्हें घायल अवस्था में इलाज के लिए नालागढ़ अस्पताल लाया जा रहा है।

सूचना मिलते ही तत्कालीन थाना प्रभारी चमन लाल नालागढ़ अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि अनूप कुमार को डाॅक्टर ने मृत घोषित कर दिया है और अरविंद कुमार के बयान पर विभिन्न धाराओं समेत आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने गवाहों के बयानों के आधार पर उपरोक्त आरोपी रविन्द्र कुमार को हत्या के जुर्म में धारा 302 आईपीसी के तहत उम्रकैद, 10000 रुपए जुर्माना और आर्म्स एक्ट के तहत 6 माह की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
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Content Writer

Vijay

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