Sirmaur: पत्नी की हत्या के मामले में अदालत का बड़ा फैसला, दोषी पति को उम्रकैद और जुर्माना
punjabkesari.in Friday, Oct 16, 2026 - 04:39 PM (IST)
पांवटा साहिब (कपिल): हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब स्थित एक अदालत ने आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने अपनी ही पत्नी की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह महत्वपूर्ण फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल शर्मा की अदालत द्वारा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया गया।
बेटी ने दर्ज करवाई थी पिता के खिलाफ शिकायत
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे उप जिला न्यायवादी जतिन्दर शर्मा ने मामले की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना 19 अगस्त 2024 की है। वारदात वाली रात आरोपी ने कथित तौर पर एक डंडे से अपनी पत्नी पर हमला कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी जान चली गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। इस मामले में सबसे अहम पहलू यह रहा कि आरोपी के खिलाफ उसकी खुद की बेटी कुमारी नेहा ने पुलिस के पास जाकर प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।
20 गवाहों के बयानों और ठोस साक्ष्यों ने साबित किया जुर्म
बेटी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत एफआईआर नंबर 122/24 दर्ज कर त्वरित कार्रवाई शुरू की। इस मामले की गहन तफ्तीश उपनिरीक्षक अच्छर सिंह द्वारा की गई। जांच अधिकारी ने मामले में कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए और अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 20 गवाहों को पेश कर उनके बयान दर्ज करवाए गए। गवाहों और सबूतों ने मामले को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।
यूपी का रहने वाला है दोषी
अदालत ने पुलिस की जांच, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सोहन सिंह चौधरी को पत्नी की हत्या के जुर्म में बीएनएस की धारा 103(1) के तहत दोषी ठहराया। उप जिला न्यायवादी ने जानकारी देते हुए बताया कि दोषी सोहन सिंह चौधरी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की शिकारपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव जगदीशपुर का निवासी है।
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