चरस तस्कर की 42 लाख की संपत्ति सीज, बैंक खाते फ्रीज

punjabkesari.in Monday, Sep 14, 2020 - 07:11 PM (IST)

कुल्लू (ब्यूरो): पुलिस ने मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 68 के तहत एक तस्कर की फाइनांशियल इन्वैस्टीगेशन की है। तस्कर की 42 लाख रुपए की संपति को सीज कर दिया गया है और उसके बैंक खातों को फ्रीज किया गया है। पुलिस ने 4.766 किलोग्राम चरस बरामदगी के मामले में यह कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार 13 जुलाई को बंजार पुलिस की टीम ने 4.766 किलोग्राम चरस का केस दर्ज किया, जिसमें आरोपी सुरेंद्र सिंह पुत्र चुन्नी लाल निवासी बंजार को गिरफ्तार किया गया, बाद में इस चरस के मुख्य सप्लायर आरोपी नोक सिंह पुत्र चिंत राम निवासी दारुधार पुजाली बंजार कुल्लू को एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 व 201 आईपीसी के तहत 23 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। यह आरोपी अभी ज्यूडीशियल कस्टडी में है, जिसकी फाइनांशियल इन्वैस्टीगेशन की गई, जिसमें पता चला कि आरोपी नोक सिंह दूरदराज गांव में अपनी मां, पत्नी और 4 बच्चों के साथ रहता है और वह बंजार में टेलर की दुकान चलाता है।

 आरोपी के परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी या प्राइवेट जॉब नहीं करता है, इसके पास कोई बगीचा भी नहीं है। इसकी आय का कोई पर्मानैंट साधन नहीं है, इसके बावजूद आरोपी ने 2018 में नई हुंडई असैंट गाड़ी करीब 8.5 लाख रुपए में खरीदी। आरोपी ने मई, 2019 में पटवार सर्किल चैहणी में 00-04-00 बीघा जमीन करीब 7.41 लाख रुपए में खरीदी है। आरोपी ने एक नया 3 मंजिला घर भी बनाया है। आरोपी ने अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक अकाऊंट से करीब 28 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस की है। बंजार बाजार में इसने एक दुकान 3000 रुपए प्रतिमाह किराए पर भी ले रखी है। इतने कम समय में इतनी संपत्ति अर्जित करना और इतने बड़े ट्रांजैक्शंस करना किसी भी प्रकार से आरोपी की आय के अनुरूप नहीं है। फाइनांशियल इन्वैस्टीगेशन के दौरान इस केस में आरोपी की करीब 42 लाख रुपए की संपति को सीज व फ्रीज किया गया है।

कुल्लू के एसपी गौरव सिंह ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की पुष्टि की है। आरोपी की कार को भी जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि कुल्लू पुलिस द्वारा अभी तक एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज 10 मामलों में 16 आरोपियों की ड्रग्स के अवैध व्यापार से अर्जित 2.52 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है।


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Kuldeep

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