चरस तस्कर को 10 साल का कठोर कारावास

Monday, Jun 04, 2018 - 11:00 PM (IST)

कुल्लू : विशेष न्यायाधीश-2 कुल्लू जिया लाल आजाद ने मशयार निवासी दत्त राम को चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए उसके खिलाफ 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। दोषी को एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने के भी न्यायालय से आदेश हुए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। जिला उप न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि 5 जनवरी, 2016 को ए.एस.आई. नारायण लाल के नेतृत्व में पुलिस के एक दल ने चुटी बिहाल के पास नाका लगाया हुआ था। इस दौरान हुरला की तरफ से एक व्यक्ति पैदल आया, उसकी पीठ पर एक बैग था। सामने पुलिस दल को देखकर उस व्यक्ति ने वापस मुड़कर दौडऩा शुरू किया। इस पर पुलिस को शक हुआ और उन्होंने उसे दबोच लिया।

4.50 किलोग्राम मिली थी चरस
 दौड़ते हुए उसने बैग सड़क पर फैंक दिया था। पूछने पर उसने अपना नाम दत्त राम बताया और जब सड़क पर उसके द्वारा फैंके गए बैग की पुलिस ने तलाशी ली तो उसमें 4.50 किलोग्राम चरस पाई गई। दोषी के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ और उसे पुलिस गिरफ्तार कर भुंतर पुलिस थाना लेकर आई। न्यायालय में दोषी के खिलाफ मुकद्दमा चला। दत्त राम को चरस तस्करी के मामले में न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उक्त सजा का फैसला सुनाया है।

12 गवाहों के बयानों पर सुनाई सजा
धीमान ने बताया कि दोषी के खिलाफ न्यायालय में 12 गवाह पेश हुए। गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने दोषी के खिलाफ सजा सुनाई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सजा कुछ कम करने की न्यायालय से गुजारिश की। इस पर न्यायालय ने कहा कि सजा कम करना नशे के सौदागरों को छूट देने जैसा होगा। इसलिए दोषी की सजा को कम किए जाने का सवाल ही नहीं उठता।

Kuldeep