रेप व हत्यारोपी को मिला आजीवन कारावास, 2014 की यह वारदात

Saturday, Aug 26, 2017 - 06:44 PM (IST)

कुल्लू : रेप व हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश राकेश चौधरी की अदालत ने आरोपी पर न्यायालय में दोष तय हो जाने के बाद दोषी कमल कुमार पुत्र गरीब दास निवासी 17 मील को आजीवन कारावास की सजा तथा 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सरकार की तरफ  से मामले की पैरवी कर रहे जिला न्यायवादी एन.एस. कटोच ने बताया कि उक्त घटना 15 दिसम्बर, 2014 को हुई थी जब एक 14 वर्षीय बच्ची घर से लकडिय़ां लेने घर से बाहर गई लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों द्वारा उसकी तलाश हर जगह की गई लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। लापता बच्ची की माता बंती देवी 16 दिसम्बर को नदी के किनारे गई तो बर्फ  पर खून के निशान देखे। कुछ ही दूर तेज धार हथियार चौपर, जूते नजर आए। मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर जांच को आगे बढ़ाते हुए एक युवक को हिरासत में ले लिया। जांच के दौरान पाया गया कि उक्त युवक के चेहरे पर निशान थे और टांग में भी जख्म था। पुलिस ने सभी तथ्यों की जांच के बाद आरोपी युवक कमल कुमार के विरुद्ध मामला दर्ज करने के बाद जांच पूरी की और मामला न्यायालय के समक्ष पेश किया। कटोच ने बताया कि रेप व हत्या के मामले में न्यायालय में 17 गवाह पेश किए गए। न्यायालय में पेश किए गए गवाहों और ठोस दलीलों के आधार पर दोषी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।