कोटखाई रेप एंड मर्डर केस, दो दिन में शुरू हो जाएगी CBI जांच

Wednesday, Jul 19, 2017 - 08:30 PM (IST)

शिमला: कोटखाई रेप व मर्डर केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आज इस मामले को सी.बी.आई. को सौंपने के आदेश दे दिए हैं। ये आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने दिए हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले के साथ-साथ पुलिस हिरासत में एक आरोपी की हत्या की जांच भी सी.बी.आई. को करने के आदेश दिए हैं। आदेश हैं कि सी.बी.आई. को इस मामले में तीन सदस्यीय एस.आई.टी. का गठन करेगी, जिसमें एक एस.पी. व 2 डी.एस.पी. रैंक के अधिकारी होंगे। हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रदेश पुलिस के महानिदेशक सोमेश गोयल व एस.पी. शिमला डी. डब्ल्यू. नेगी को भी तलब किया था। 

सरकार ने मामले की सुनवाई को दाखिल किया था आवेदन
बता दें कि राज्य सरकार की ओर से मामले की सुनवाई बारे आवेदन दाखिल किया था, जिसे स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने बुधवार का दिन निर्धारित किया था, जिसे स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने बुधवार का दिन निर्धारित किया था। इस दौरान महाधिवक्ता ने न्यायालय से आग्रह किया था कि सी.बी.आई. को आदेश दिए जाएं ताकि वह तुरंत ही जांच हेतु शिमला पुलिस से इस मामले का पूरा रिकॉर्ड कब्जे में ले।