कोटखाई केस: आरोपी आशीष की बेल पर CBI से HC ने मांगा जवाब

Monday, Aug 28, 2017 - 12:14 PM (IST)

शिमला: हिमाचल हाईकोर्ट में कोटखाई केस में आरोपी आशीष चौहान की जमानत याचिका पर सोमवार को फिर सुनवाई टल गई है। आरोपी आशीष चौहान ने तीसरी बार जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी है। सोमवार यह मामला जस्टिस संदीप शर्मा की पीठ में लगा था। सुनवाई के दौरान जस्टिस ने आरोपी पक्ष को कहा कि आपको किस बात की जल्दी है? कोर्ट ने कहा कि जब तक सीबीआई अपना जवाब नहीं देती तब तक जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकती। सीबीआई के जवाब देने के बाद ही इस मामले पर सुनवाई होगी। इस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश देकर इस मामले पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की स्टेट्स रिपोर्ट के बाद ही 6 सितंबर को खुलासा होगा। 11 सितंबर को आरोपी आशीष की जमानत पर अगली सुनवाई होगी। 


सीबी बारोवालिया की बैंच ने सुनवाई से इनकार कर दिया था
उल्लेखनीय है कि इस मामले पर दी गई पहली जमानत अर्जी पर 22 अगस्त को सुनवाई तय की गई थी, लेकिन जस्टिस सीबी बारोवालिया की बैंच ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। इसके बाद दूसरी बार 24 अगस्त को जस्टिस अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने भी सुनवाई से इनकार कर दिया था। इस मामले में आशीष चौहान की गिरफ्तारी सबसे पहले हुई थी। इसी के चलते सोमवार को यह मामला मामला जस्टिस संदीप शर्मा की पीठ में लगा। अपनी जमानत याचिका में आशीष ने कहा था कि 22 जुलाई को सीबीआई ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 302, 34, 120 बी और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत शंका के आधार पर मामला दर्ज किया है। प्रार्थी का तर्क था कि इस मामले में जांच पूरी कर ली गई है और वह न्यायिक हिरासत में है। उसे जेल में रखने का किसी को कोई फायदा नहीं होगा। आशीष चौहान इस मामले के 6 आरोपियों में से एक है। हालांकि एक आरोपी की थाने में सदिंग्ध हालात में हत्या कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले में दो बार जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंप चुकी है। दो बार उन्हें कोर्ट से फटकार भी खानी पड़ी थी।