Breaking News : कांगड़ा Lockdown, पूरे हिमाचल पर सोमवार को होगा फैसला

Sunday, Mar 22, 2020 - 08:52 PM (IST)

शिमला (ब्यूरो): सरकार ने जिला कांगड़ा में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) के 2 केस पॉजीटिव आने पर बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा को लॉकडाऊन कर दिया है। इसके साथ ही पूरे हिमाचल को भी लॉकडाऊन करने के बारे में सोमवार को निर्णय लिया जाएगा। सूचना के अनुसार पूरे प्रदेश को लाकडाऊन करने बारे निर्णय सदन में लिया जा सकता है। जिला कांगड़ा के लॉकडाऊन किए जाने के आदेश सरकार ने रविवार को जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार जिला कांगड़ा से अन्य राज्यों व प्रदेश के अन्य जिलों के लिए दोनों तरफ से पब्लिक, प्राईवेट और कांट्रैक्ट कैरिज सहित ट्रैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि की आवाजाही पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है। इसके अलावा ट्रेनों व हवाई सेवाओं पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

आपात स्थिति में कर सकेंगे निजी वाहन का प्रयोग

निजी वाहन का प्रयोग उस स्थिति में किया जा सकेगा, जब किसी को आपात स्थिति में अस्पताल ले जाने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अन्य बेहद जरु री सेवाओं के लिए भी निजी वाहनों को प्रयोग किया जा सकेगा। मालवाहक वाहन आदेश के क्लॉज-टू के आधार पर चल सकेंगे। आदेशों के तहत जिला कांगड़ा में दुकानें, व्यावसायिक संस्थान, फैक्टरी, वर्कशॉप आदि भी बंद रहेंगे। लॉकडाऊन के दौरान जरूरी खाद वस्तुओं की दुकानें, जहां दूध, ब्रैड, ग्रौसरी, फल, सब्जियां मीट, फिश व अन्य फूड आइटम बिकती हैं, खुली रह सकती हैं। इसके अलावा इस तरह के उत्पादों की ट्रांसपोर्टेशन भी जारी रहेगी। इसके साथ ही अस्पताल, दवाइयों की दुकानें, ऑपटिकल शॉप, फार्मास्यूटिकल, साबुन मैनूफैकचरिंग, पैट्रोल पंप, गैस व तेल एजैंसियों के गोदाम खुले रहेंगे। खाद्य वस्तुएं, दवाइयां व चिकित्सा उपकरण सहित अन्य जरु री वस्तुुओं की ई-कॉर्मस डिलिवरी जारी रहेगी।

लॉकडाउन के चलते ये कार्यालय व संस्थान खुले रहेंगे

आगामी आदेशों के तहत कानून व्यवस्था व न्यायिक सेवाओं से संबंधित कार्यालय, पुलिस,सेना व सैंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, स्वास्थ्य संस्थान, कोषागार, शहरी नगर निकाय व ग्रामीण विकास कार्यालय, अग्निशमन, बिजली, पानी व नगर-निगम सेवाएं, बैंक, एटीएम, प्रिंट, इलैक्ट्रानिक एवं सोशल मीडिया, टैलीकाम व इंटरनैट सेवाएं, डाक सेवाएं आदि कुछेक कार्यालय खुले रहेंगे। उक्त संबंधित कार्यालय में कार्यरत स्टाफ को अवकाश नहीं मिलेगा और यदि कोई अवकाश पर है, तो उसका अवकाश रद्द माना जाएगा और केवल मातृत्व अवकाश ही मान्य होगा। इसके अलावा चिकित्सा आधार पर लीव जिला मैडीकल बोर्ड से सत्यापित होने पर ही मिलेगी।

आदेशों का सख्ती से करना होगा पालन

जारी आदेशों में कहा गया है कि बीते 9 मार्च और उसके बाद विदेशों से भारत लौटे लोगों को घरों में पूरी सावधानी के क्वारंटाइन (आईसोलेशन) में रहना होगा और इन आदेशों का सख्ती से पालन करना होगा। इसके अलावा विदेशों से आए लोगों को अनिवार्यरूप से जिला सर्विलैंस अधिकारी और 104 टोल फ्री नंबर में सूचना देनी होगी और घर में क्वारंटाइन का स्वयं पंजीकरण करवाना होगा। ऐसा न करने पर नियमों के अनुरु प कार्रवाई की जाएगी।

लॉकडाउ के चलते लोगों को घरों में ही होगा रहना

लॉकडाऊन की अवधि के दौरान जिला कांगड़ा के लोगों को घरों में ही रहना होगा और जरूरी वस्तुओं को खरीदने के लिए बाहर निकल सकते हैं।   किसी भी स्थिति में सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, धार्मिक, पारिवारिक व अन्य कार्यक्रम जिसमें बड़े समूह में लोग एकत्रित हो, उनका आयोजन नहीं किया जा सकेेगा। जिन संस्थानों को खोलने की अनुमति आदेशों में दी गई है, उन्हें भी ये सुनिश्चित करना होगा कि अपने परिसर के अंदर व बाहर गाइडलाइन के तहत कदम उठाए जाए और भीड़ न जुटे।

विपक्ष भी कर चुका लॉकडाउन की मांग

विपक्ष दल कांग्रेस भी प्रदेश को लॉकडॉउन करने की मांग कर रहा है। गौर हो कि विदेश यात्रा से लौटे जिला कांगड़ा निवासी दो लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण पाए गए हैं। इनमें एक 63 वर्षीय महिला और 32 वर्षीय युवक शामिल है। दो लोगों की रिपोर्ट पॉजीटिव पाए जाने के बाद लोगों में हड़कंप मचा है, ऐसे में सरकार ने सभी पहलुओं को गंभीरता से लेते हुए जिला कांगड़ा को लॉकडाऊन करने के आदेश जारी किए हैं।

पहले ही कई अहम निर्णय ले चुकी है सरकार

कोरोना से लडऩे के लिए सरकार पहले ही कई अहम निर्णय ले चुकी है। इस के तहत शिक्षण संस्थानों को बंद किया जा चुका है। सरकारी व निजी बसों में भी कटौती के साथ-साथ बाहरी राज्यों के लिए बसों को बंद कर दिया गया है। साथ ही सरकारी कार्यालयों में अब 50 फीसदी कर्मचारियों को ही रोटेशन में आने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत एक दिन कार्यालय में 50 फीसदी ही आएंगे तथा अगले दिन शेष कर्मचारी आएंगे तथा जो पहले दिन कार्यालय आएंगे, वह छुट्टी पर रहेंगे। इस दौरान कोई भी कर्मचारी स्टेशन नहीं छोड़ सकता है तथा जरूरत पडऩे पर उसे कभी भी बुलाया जा सकता है। इसके अलावा उद्योगों में भी सरकार ने इस व्यवस्था को करने के आदेश जारी किए हैं।

Vijay