जूनियर ऑफिस असिस्टैंट भर्ती मामला: इन पदों पर नियुक्ति केवल भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप ही होगी

Friday, Aug 31, 2018 - 09:19 AM (IST)

शिमला (मनोहर): जूनियर ऑफिस असिस्टैंट की भर्ती से जुड़े मामले में उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि इन पदों पर नियुक्ति केवल भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप ही होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने अक्षय शर्मा व अन्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा 19 मार्च, 2018 को जारी पत्राचार का औचित्य नहीं रह जाता, विशेषतया जब इन पदों को भरने के लिए पहले ही नियम बनाए गए हैं। 

याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि जूनियर ऑफिस असिस्टैंंट के पदों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के विपरीत भरा जा रहा है जबकि इन पदों को भरने के लिए जारी विज्ञापन के तहत इन पदों को केवल भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप ही भरने बारे कहा गया था। प्रार्थियों की ओर से न्यायालय के समक्ष यह दलील दी गई थी कि सरकार द्वारा 19 मार्च, 2018 को जारी पत्राचार भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के विपरीत है इसलिए सरकार को यह आदेश दिए जाने चाहिए कि इन पदों पर नियुक्ति केवल भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अंतर्गत ही हो। 

उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक प्राधिकरण ने 16 अगस्त को पारित अपने अंतरिम आदेशों के तहत प्रार्थियों के लिए 15 पद रिक्त रखने के आदेश पारित किए थे और यह आदेश पारित किए थे कि जूनियर ऑफिस असिस्टैंट के पदों पर होने वाली भर्ती प्राधिकरण द्वारा सुनाए जाने वाले अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने सेवा चयन आयोग को यह छूट दी थी कि वह जूनियर ऑफिस असिस्टैंट के पदों के लिए हुई भर्ती प्रक्रिया का परिणाम घोषित कर दे। प्रार्थियों की ओर से प्राधिकरण के आदेश को याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी।
 

Ekta