JBT की बैचवाइज भर्ती से हजारों अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत, पढ़ें पूरी खबर

Monday, Jul 31, 2017 - 12:12 PM (IST)

मंडी : जे.बी.टी. की बैचवाइज भर्ती से प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रार्थी राकेश कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिका में निर्णय दिया है कि स्टेट कैडर की बजाय जिला कैडर के आधार पर जे.बी.टी. की भर्ती की जाए। यही नहीं अभ्यर्थियों ने वर्तमान में टैट मैरिट के आधार पर की जा रही जे.बी.टी. भर्ती को भी चुनौती थी, जिस पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल को उक्त मामले का जल्द निपटारा करने के आदेश दिए हैं। राकेश कुमार व अन्य मामले में जिसमें टैट की मैरिट के आधार पर ही जे.बी.टी. की नियुक्ति किए जाने के निर्णय को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी उस याचिका में हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल से आदेश दिए हैं कि उक्त मामले का निपटारा जल्दी किया जाए। प्रार्थी राकेश कुमार व अन्य ने जे.बी.टी. के भर्ती एवं पदोन्नति नियम 15 को अदालत के समक्ष चुनौती दी है।

जे.बी.टी. की भर्ती टैट की मैरिट के आधार पर
इस नियम के तहत जे.बी.टी. की भर्ती टैट की मैरिट के आधार पर की जाएगी। प्रार्थी राकेश कुमार ने दलील दी है कि टैट महज एक पात्रता है और टैट की मैरिट के आधार पर जे.बी.टी. की नियुक्ति करना कानूनन गलत है। प्रार्थी के अनुसार शिक्षा विभाग ने इस वर्ष जे.बी.टी. के 700 पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की है। प्रार्थी ने पहले प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के समक्ष याचिका दायर की लेकिन ट्रिब्यूनल ने अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया था जिस पर ट्रिब्यूनल के इस निर्णय को प्रार्थी ने हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी।