जंजैहली SDM कार्यालय विवाद: HC ने खारिज की पुनर्विचार याचिका

Wednesday, Jul 18, 2018 - 11:04 AM (IST)

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने जंजैहली एस.डी.एम. कार्यालय विवाद को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने इस विवाद को सुलझाने हेतु सभी पक्षों को संयुक्त बैठक करने के आदेश भी दिए थे परंतु विवाद आपसी समझौते से नहीं सुलझा। इस मामले में एस.डी.एम. कार्यालय खोलने की अधिसूचना रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जंजैहली निवासी चेत राम ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने ग्राम पंचायत थुनाग को नोटिस जारी किए थे। 


ग्राम पंचायत थुनाग की याचिका पर कोर्ट ने एस.डी.एम. कार्यालय जंजैहली में खोलने की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने सभी पक्षों को आपसी समझौते से इस विवाद को निपटाने को कहा था, मगर बात नहीं बनी। हाईकोर्ट ने 4 जनवरी, 2018 को ग्राम पंचायत थुनाग की याचिका को स्वीकार करते हुए एस.डी.एम. ऑफिस जंजैहली में खुलने संबंधित अधिसूचना को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले पर कायम रहते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है।

Ekta