HC में रिव्यू पिटीशन दायर करेगी जयराम सरकार

Sunday, Feb 11, 2018 - 09:03 AM (IST)

शिमला: हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा टी.सी.पी. संशोधन विधेयक पर रोक के खिलाफ जयराम सरकार रिव्यू पिटीशन या अपील दायर करेगी। वीरभद्र सरकार ने साल 2015 में टी.सी.पी. संशोधन विधेयक लाया था लेकिन इसे एक अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इस पर विधेयक को निरस्त करने के आदेश दिए थे। इससे उन लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरा है, जिन्होंने संशोधन विधेयक के तहत अपने अवैध मकान रैगुलर करने के लिए सरकार के पास आवेदन कर रखा है। यह देखते हुए भाजपा सरकार प्रदेश उच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन या अपील दायर करने जा रही है। सरकार के सामने दोनों ही विकल्प खुले हैं। सरकार इसे लेकर इन दिनों विधि विभाग की राय ले रही है। 


नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) के आदेशों के खिलाफ राज्य द्वारा तैयार की गई पिटीशन को भी मॉडीफाई किया जा रहा है। विधि विभाग ने एन.जी.टी. के 165 पेज के आदेशों में करीब 25 बिंदु ऐसे निकाले हैं, जिन पर एन.जी.टी. में पिटीशन डाली जा रही है। विशेषज्ञ अधिवक्ता से राय लेने के बाद सरकार इसको बदलने जा रही है। सरकार की योजना के मुताबिक पिछले शुक्रवार को एन.जी.टी. में पिटीशन दायर करनी थी लेकिन इसमें संशोधन की वजह से 2 दिन देरी से एन.जी.टी. में दायर किया जाएगा। ऐसे में प्रदेशवासियों के लिए एन.जी.टी. और हिमाचल हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद है। 


बिना अनुमति के बनाए मकान तोड़ने के हैं आदेश 
एन.जी.टी. ने पिछले साल 16 नवम्बर को शिमला में रोक के साथ-साथ प्रदेशभर के प्लानिंग एरिया में अढ़ाई मंजिल तक निर्माण की शर्त लगाई है। साथ ही उसने बिना अनुमति के बनाए मकान व डेविएशन करके बनाए गए मकान तोड़ने के आदेश दे रखे हैं। यदि ऐसा होता है तो प्रदेश में सैंकड़ों लोगों से उनके आशियाने छिन जाएंगे और वे सड़कों पर आ जाएंगे।