जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला, बीमा कंपनी को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करनी होगी बीमा राशि

punjabkesari.in Thursday, Dec 30, 2021 - 10:31 PM (IST)

मंडी (रजनीश): जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 2 लाख रुपए की बीमा राशि ब्याज सहित अदा करने के अलावा 20 हजार रुपए हर्जाना और 10 हजार रुपए शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा 25 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति भी जिला विधिक सेवा कोष में जमा करने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष राजन गुप्ता और सदस्य यशवंत सिंह ने जोगिंद्रनगर के लक्ष्मी बाजार निवासी दामोदरी देवी पत्नी गोविन्द राम की शिकायत को उचित मानते हुए ओरिएंटल बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उपरोक्त बीमा राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। 

अधिवक्ता अभिषेक लखनपाल के माध्यम से आयोग में दायर शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता के पति गोविन्द राम का बैंक में बचत खाता था, जिसमें से 12 रुपए प्रतिवर्ष का प्रीमियम काटकर उनको 2 लाख रुपए के लिए बीमा कंपनी ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमाकृत किया था। इसके बाद गोविन्द राम का हादसे के बाद देहांत हो गया था लेकिन लॉकडाऊन के चलते उनका पोस्टमार्टम नहीं हो सका था। उनके देहांत के बाद शिकायतकर्ता ने बैंक और बीमा कंपनी को सभी दस्तावेजों सहित इस बारे में सूचित किया था लेकिन बीमा कंपनी ने गलत और अवैध तरीके से इस आधार पर मुआवजा रद्द कर दिया था कि गोविंद राम का पोस्टमार्टम नहीं किया गया था।

इसके चलते शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर की थी। आयोग ने पोस्टमार्टम न होने के आधार पर बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा खारिज करने के आदेश को उनकी सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के पक्ष में उक्त बीमा राशि ब्याज सहित देने और हर्जाना, शिकायत व्यय के अलावा जिला विधिक सेवा कोष में क्षतिपूर्ति भी अदा करने का फैसला सुनाया है। 

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Content Writer

Vijay

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