कोरोना के मामले आने के बाद इंदौरा बाजार कंटेनमैंट जोन घोषित

punjabkesari.in Tuesday, Sep 15, 2020 - 07:06 PM (IST)

इंदौरा (अजीज): इंदौरा में गत दिवस 3 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं, जिसके तहत इंदौरा में सीआरपीसी की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपमंडलीय दंडाधिकारी इंदौरा सोमिल गौतम ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2002 के सैक्शन 34 को लागू करते हुए न्यायिक कोर्ट परिसर से विजय मैमोरियल स्कूल इंदौरा तक के समूचे क्षेत्र को कंटेनमैंट जोन घोषित किया है। इस संदर्भ में एसडीएम ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की दुकानों के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें आगामी दो दिन तक पूर्णतया बंद रहेंगी जबकि आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वाली दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेंगी। इसके अतिरिक्त सभी तरह के मेडिकल स्टोर व टायर पंक्चर की दुकानें खुली रहेंगी।

एसडीएम ने इस बाबत एक आदेश पत्र जारी किया है, जिसमें खंड चिकित्सा अधिकारी इंदौरा को पर्याप्त स्टाफ नियुक्त कर कंटेनमैंट जोन में आने वाले सभी लोगों की फ्लू व अन्य लक्षणों की स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए हैं तो दूसरी ओर कंटेनमैंट जोन के दोनों छोर पर पुलिस नाका स्थापित किए जाने के निर्देश भी पुलिस विभाग को दिए गए हैं तथा आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के अतिरिक्त कंटेनमैंट जोन में प्रतिबंधित समय में किसी भी निजी वाहन अथवा व्यक्ति के आपात स्थिति के अतिरिक्त पाए जाने पर उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 169,188,270 व 271 के अंतर्गत कारवाई अमल में लाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

आदेश पत्र के अनुसार इंदौरा गांव व कंटेनमैंट जोन के किसी भी व्यक्ति के पैदल अथवा अन्य साधन से आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश पत्र समाचार लिखे जाने तक तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। बता दें कि गत दिवस पुलिस थाना इंदौरा में कार्यरत एक महिला आरक्षी जो सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय इंदौरा नायब कोर्ट में सेवारत है, वह स्वयं, उसका पति व एक बेटी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते उनके संपर्क में आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है तथा यह कदम उठाया गया है।


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Vijay

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