इंडियन टैक्नोमैक घोटाला: धारा-118 से छूट को लेकर HC से गुहार लगाएगा कराधान विभाग

Thursday, Mar 21, 2019 - 09:52 AM (IST)

नाहन (साथी): 6,000 करोड़ रुपए के इंडियन टैक्नोमैक घोटाले में 26 मार्च को हाईकोर्ट पांवटा ब्लाक स्थित इंडियन टैक्नोमैक के 200 बीघा में फैले परिसर की नीलामी की तारीख तय करेगा। आबकारी एवं कराधान विभाग चाहता है कि टैक्नोमैक की जमीन बेचने के लिए धारा 118 की शर्तों से छूट दी जाए। इस मुद्दे को लेकर विभाग अब हाईकोर्ट में गुहार लगाएगा। उल्लेखनीय है कि धारा-118 की शर्तों के तहत ही जमीन की नीलामी होगी। शर्त के अनुसार जमीन की नीलामी में हिमाचली ही भाग ले सकते हैं। 

विभाग का मानना है कि अगर धारा-118 की शर्त से हाईकोर्ट छूट दे दे तो देश के अन्य राज्यों से बोलीदाता भाग ले सकते हैं क्योंकि हिमाचल में ऐसे बोलीदाता बहुत कम होंगे जो 200 बीघा में फैले टैक्नोमैक कंपनी के परिसर को खरीद सकें। अन्य राज्यों के बोलीदाता आएंगे तो नि:संदेह विभाग को नीलामी में मोटी रकम मिलेगी जबकि स्थानीय बोलीदाता ऊंचे दाम चुकाने से कतराएंगे। ऐसे में ऊंची बोली नहीं लग पाएगी।

इंडियन टैक्नोमैक घोटाले के खुलासे के बाद कंपनी प्रबंधन ने करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्तियां खरीदी हैं। आबकारी एवं कराधान विभाग व अन्य जांच एजैंसियों के माध्यम से जब रिकॉर्ड खंगाला गया तो बेनामी संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है। कुछ अर्सा पहले फैक्टरी परिसर के आसपास भी करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति अटैच की गई थी। उधर, ई.डी. व सी.आई.डी. भी अन्य राज्यों में फैली करोड़ों रुपए की संपत्ति को खंगालने में लगी है। कुछ अर्सा पहले सहारनपुर स्थित एक फैक्टरी को भी जिसका ताल्लुक इंडियन टैक्नोमैक से था, बैंक ने नीलाम किया है।
 

Ekta