इंडियन टैक्नोमैक घोटाला : HC ने ED को बेनामी संपत्तियों के मामले में सुझाव रखने का दिया समय

Tuesday, Jul 30, 2019 - 09:50 PM (IST)

नाहन: मंगलवार को हाईकोर्ट ने इंडियन टैक्नोमैक घोटाले में आबकारी एवं कराधान विभाग के आग्रह पर जिला सिरमौर स्थित इंडियन टैक्नोमैक कंपनी के परिसर की नीलामी को लेकर राष्ट्रीय जांच एजैंसी ई.डी. के आग्रह पर बेनामी संपत्तियों के मामले में अपने सुझाव रखने का कल तक का समय दिया है। 31 जुलाई को हाईकोर्ट नीलामी की तारीख तय करने बारे सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेशों के बाद कराधान विभाग ने ऑक्शन शैड्यूल तैयार कर हाईकोर्ट को सौंपा था। इसके बाद हाईकोर्ट ने आपत्तियां व सुझाव देने के लिए सुरक्षा एजैंसियों ई.डी., सी.आई.डी. व कंपनी के अन्य एक दर्जन स्टेक होल्डर्स को शैड्यूल की प्रतियां सौंपकर आदेश दिए थे कि 30 जुलाई तक कोर्ट के समक्ष आपत्तियां व सुझाव रखे जाएं।

कराधान विभाग को उम्मीद, धारा-118 से छूट देने के मामले हो सकता है विचार

मामले में मंगलवार को ई.डी. को अदालत ने बेनामी संपत्तियों बारे सुझाव 31 जुलाई को कोर्ट में रखने को कहा ताकि नीलामी की तारीख तय हो सके। उधर, कराधान विभाग को उम्मीद है कि हाईकोर्ट धारा-118 से छूट देने के मामले पर भी विचार कर सकता है। नीलामी के मामले में अगर धारा-118 से छूट मिलती है तो विभाग को कंपनी के 200 बीघा में फैले परिसर की नीलामी से मोटी रकम मिल सकती है।

सुनवाई में तय हो सकती है नीलामी की तारीख

आबकारी एवं कराधान विभाग सिरमौर के ए.डी.सी. जी.डी. ठाकुर ने बताया कि हाईकोर्ट इंडियन टैक्नोमैक परिसर की नीलामी को लेकर अब 31 जुलाई को पुन: सुनवाई करेगा। मंगलवार को हुई सुनवाई में जांच एजैंसी ई.डी. ने कोर्ट में कंपनी की बेनामी संपत्तियों के मामले में सुझाव रखने की अपील की है। कोर्ट ने ई.डी. की अपील को मानते हुए बुधवार को सुझाव रखने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि कल होने वाली सुनवाई में हाईकोर्ट कंपनी परिसर की नीलामी की तारीख तय करेगा।

Vijay