इंडियन टैक्नोमैक घोटाला : इस दिन Court में पेश न हुआ तो भगौड़ा घोषित होगा कंपनी का CMD

Saturday, Jun 08, 2019 - 11:12 PM (IST)

नाहन: इंडियन टैक्नोमैक घोटाले के मास्टर माइंड कंपनी के सी.एम.डी. राकेश शर्मा को अदालत ने 22 जून को पेश होने के आदेश दिए हैं। इस बाबत अदालत की तरफ से आरोपी के दिल्ली स्थित घर के आसपास नोटिस चस्पा किए जाने की जानकारी भी सी.आई.डी. के अफसरों से मिली है। हाल ही में सी.आई.डी. ने नाहन की एक अदालत में लम्बे अर्से से फरार आरोपी राकेश शर्मा के पकड़ में न आने की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था कि अदालत आरोपी को भगौड़ा घोषित करे।

22 जून को तय की गई है पेशी

सी.आई.डी. के अनुसार अदालत ने 22 जून को पेशी तय की है। अगर आरोपी राकेश शर्मा पेश न हुआ तो अदालत आरोपी को भगौड़ा घोषित करेगी या फिर अगली पेशी की तारीख भी तय कर सकती है। भगौड़ा घोषित होने के बाद अदालत के आदेशों पर उसकी संपत्ति कुर्क होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि 2016 में सी.आई.डी. ने टैक्नोमेक कंपनी में कर चोरी, फर्जी आर.टी.जी.एस. के अलावा बिजली बिलों के घोटाले के दो मामले दर्ज किए थे। अभी तक सी.आई.डी. ने कंपनी के 19 पदाधिकारियों व कर्मचारियों को हिरासत में लिया है।

सी.आई.डी. ने रद्द करवाया आरोपी का पासपोर्ट

उधर, सी.आई.डी. ने राकेश शर्मा के विदेश में भाग जाने के अंदेशे को देखते हुए विदेश मंत्रालय की मार्फत उसका पासपोर्ट भी रद्द करवाया है। राकेश शर्मा के शिकंजे में आने के बाद करीब 6 हजार करोड़ रुपए के महाघोटाले की कई अन्य परतें भी खुलने की उम्मीद है। कंपनी के अन्य कई पदाधिकारी अंडरग्राऊंड बताए जाते हैं, जो देश के अन्य राज्यों में छिपे हो सकते हैं।

सी.आई.डी. से जमा करवाया फीस राशि का ड्राफ्ट

सी.आई.डी. के एस.पी. संदीप धवल ने बताया कि नाहन की अदालत ने इंडियन टैक्नोमैक घोटाले के मुख्य आरोपी कंपनी के सी.एम.डी. राकेश शर्मा को पेश होने के लिए 22 जून की तारीख तय की है। अगर 22 जून को आरोपी अदालत के समक्ष पेश नहीं होता तो अदालत आरोपी को भगौड़ा घोषित करेगी या फिर आरोपी के न आने की सूरत में अगली तारीख भी तय हो सकती है। इस मामले में पांवटा की अदालत ने भगौड़ा घोषित करने के लिए जारी होने वाले नोटिस जोकि समाचार पत्रों में प्रकाशित होना है, उसकी फीस से संबंधित राशि का ड्राफ्ट भी सी.आई.डी. से जमा करवा लिया है।

Vijay