इंडियन टैक्नोमैक घोटाला : Highcourt अब इस दिन तय करेगा नीलामी की Date

Tuesday, Mar 05, 2019 - 11:03 PM (IST)

नाहन: वैट चोरी के मामले में देश के सबसे बड़े घोटाले में शुमार इंडियन टैक्नोमैक कंपनी के मामले में अब हाईकोर्ट 26 मार्च को पांवटा साहिब में कंपनी परिसर की नीलामी की तारीख तय करेगा। हाईकोर्ट ने इससे पहले 27 फरवरी को नीलामी की तारीख तय करने के लिए पेशी रखी थी। आबकारी एवं कराधान विभाग के सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अधिकारी हाईकोर्ट नहीं पहुंचे। इससे पहले भी 9 जनवरी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अधिकारी पेश नहीं हुए थे। 27 फरवरी को पेश न होने पर हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई थी।

विभाग को वसूलने हैं 2175 करोड़

आबकारी एवं कराधान विभाग ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि इंडियन टैक्नोमैक कंपनी की 200 बीघा जमीन की नीलामी से पहले बोलीदाताओं को धारा-118 की अनुमति व स्थायी हिमाचली जैसी शर्तों से छूट मिलनी चाहिए क्योंकि हिमकॉन ने भूमि की कीमत मात्र 330 करोड़ रुपए सर्वे में बताई है जबकि विभाग को 2175 करोड़ रुपए वसूलने हैं। धारा 118 की शर्तें हटेंगी तो दूसरे राज्यों के बोलीदाता आ सकेंगे और जमीन ऊंचे दामों में बिके गी।

2014 में हुआ था भंडाफोड़

आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी जी.डी. ठाकुर ने जांच के दौरान 2014 में इंडियन टैक्नोमैक का रिकॉर्ड खंगालते हुए करीब 2100 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का भंडाफोड़ किया था। यह राशि अब 2175 करोड़ रुपए के करीब बनती है। इंडियन टैक्नोमैक कंपनी का परिसर जो लगभग 200 बीघा क्षेत्र में फैला है, अब नीलामी की कगार पर पहुंचा है। इंडियन टैक्नोमैक घोटाले में पहली बार आबकारी एवं कराधान विभाग ने पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई थी। शुरूआत में सरकार ने इसे हल्के में लिया। 2014 से लेकर 2017 तक जांच ही चलती रही लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।

2018 में सुर्खियों में आया मामला

इसके बाद वर्ष 2018 में मामला सुर्खियों में आया। जयराम सरकार ने ऐलान किया कि 6,000 करोड़ रुपए के इस महाघोटाले की जांच होगी। बाद में कुछ फाइलें पुलिस से लेकर सी.आई.डी. को सौंपी गईं। 2019 में सरकार ने घोटाले की जांच ई.डी. के हवाले की। अब दोनों ही एजैंसियां जांच कर रही हैं। अगर ई.डी. राज्य सरकारों के साथ मिलकर संपत्ति को जब्त करे और विदेशों में भी कार्रवाई करे तो हजारों करोड़ रुपए की वसूली हो सकती है।

शर्तों में छूट मिलने से अन्य राज्यों के बोलीदाता हो सकेंगे शामिल

आबकारी एवं कराधान विभाग सिरमौर के ए.डी.सी. जी.डी. ठाकुर ने बताया कि हाईकोर्ट अब 26 मार्च को इंडियन टैक्नोमैक कंपनी परिसर की नीलामी की तारीख तय करेगा। 27 फरवरी को ऐसा नहीं हो पाया। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अधिकारी हाईकोर्ट नहीं पहुंचे। नीलामी से पहले हाईकोर्ट से अनुरोध किया गया है कि धारा 118 की शर्र्तें हटाई जाएं, जिसमें हिमाचल का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। शर्तों में छूट मिलने से अन्य राज्यों के बोलीदाता शामिल हो सकेंगे।

Vijay