करोड़ों के जमीन फर्जीवाड़े की जांच के आदेश : मुख्यमंत्री

Tuesday, Feb 20, 2018 - 12:27 AM (IST)

इंदौरा   (अजीज खादिम) : इंदौरा विधानसभा के अंतर्गत ठाकुर राम गोपाल मंदिर ट्रस्ट डमटाल 857 कनाल भूमि का फर्जीवाड़ा उजागर होते ही सरकार और प्रशासन हरकत में आए हैं, जिसके लिए  मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जांच के आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि उक्त मंदिर जोकि सरकार द्वारा अधिगृहीत है, की भूमि पर अब तक फर्जी तौर पर मालिक बन बैठे कुछ लोगों द्वारा करोड़ों रुपए की चपत सरकार को लगाई जा चुकी है। इसमें उक्त मंदिर की भूमि के नाम पर धोखाधड़ी कर करोड़ों का मुआवजा डकार लिया गया है। प्रशासन की मिलीभगत के बिना यह संभव नहीं हो सकता क्योंकि विभाग द्वारा पठानकोट एयरपोर्ट पर गैर मालिक को मालिक दर्शाया गया है, जिसमें 857 कनाल भूमि का फर्जीवाड़ा सामने आया है। मामला सी.एम. जयराम ठाकुर के ध्यान में आते ही उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। यही नहीं  2001 में बने पठानकोट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जिसमें उक्त ट्रस्ट की भूमि थी, उस पर प्रशासन की कथित मिलीभगत से 24 मुजाहरों को गैर कानूनी ढंग से  मंदिर की 33 हैक्टेयर (857 कनाल) भूमि का नाबालिग मालिक बना दिया गया और उक्त गैर कानूनी मालिक ने करोड़ों रुपए का मुआवजा डकार लिया। मामला यहीं नहीं रुका बल्कि उक्त लोगों ने गैर-कानूनी ढंग से मालिक बनने के कुछ ही अर्से बाद उक्त भूमि को बिक्री कर करोड़ों रुपए की चांदी कूटी और कई अभी भी अवैध भवन निर्माण कर लाखों रुपए प्रति माह का किराया हड़प रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मुजाहरा अधिनियम के अंतर्गत उक्त भूमि पर केवल खेतीबाड़ी करने का ही प्रावधान था, वहां पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। 

यह है मामला 
मुजाहरा अधिनियम के अनुसार मंदिर को नाबालिग की श्रेणी में रखा गया है और कोई भी व्यक्ति नाबालिग की भूमि का न तो मालिक बन सकता है न ही उसे बेच सकता है और न ही खरीद सकता है। ऐसे यह कैसे हो गया, यह बात जांच का विषय बन गई है।

मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व को जांच हेतु मामला प्रेषित कर दिया गया है। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस फर्जीवाड़े में संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री

रिकॉर्ड तलब किया गया था, जिसमें पाया गया है कि नियमों की उल्लंघना कर कुछ लोगों को मालिक बना दिया गया है। जिसकी करैक्शन के आदेश तहसीलदार इंदौरा को दे दिए गए हैं। 
 आबिद हुसैन सादिक, सहायक आयुक्त,

ठाकुर रामगोपाल मंदिर ट्रस्ट डमटाल