दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 7 साल कैद की सजा

punjabkesari.in Sunday, Aug 28, 2022 - 12:27 AM (IST)

नाहन (साथी): विशेष न्यायाधीश जिला सिरमौर आरके चौधरी की अदालत ने मुजरिम राम प्रकाश पुत्र बहादुर सिंह निवासी गांव कटोराड, डाकघटर बनेठी को आईपीसी की धारा 376 के तहत 7 साल का कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने मुजरिम को आईपीसी की धारा 323 के तहत एक महीने के साधारण कारावास व 500 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मुजरिम को आईपीसी की धारा 341 के तहत एक महीने के साधारण कारावास व 500 रुपए जुर्माना अदा करने के  आदेश दिए। जुर्माने का भुगतान न करने पर 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि अदालत ने मुजरिम को एससी/एसटी अधिनियम की धारा के तहत एक साल के कठोर कारावास और 1000 हजार जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। भुगतान न करने पर मुजरिम को 2 माह का अतिरिक्त  कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2018 को जब पीड़िता लाडू मंदिर के पास पैदल घर की ओर जा रही थी तो मुजरिम राम प्रकाश ने उसे जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर थाना सदर नाहन में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। अभियोजन पक्ष ने 21 गवाहों के बयान अदालत में कलमबंद किए। अदालत ने सबूतों के आधार पर उक्त सजा सुनाई। 

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Content Writer

Vijay

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