चैक बाऊंस मामले के 2 आरोपियों को 3-3 माह की कैद व जुर्माना

Friday, Dec 22, 2017 - 07:29 PM (IST)

घुमारवीं: न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-2 उपासना शर्मा की अदालत में चैक बाऊंस के 2 अलग-अलग मामलों में आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3-3 माह के कारावास की सजा सुनाई है। पहले मामले में अदालत ने पंजाब नैशनल बैंक घुमारवीं शाखा की शिकायत पर राजेंद्र कुमार पुत्र राधाकृष्ण निवासी नजदीक पुराना बस अड्डा घुमारवीं को नैगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट की धारा 138 के तहत दोषी करार देते हुए 3 माह के कारावास व 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। शिकायतकर्ता बैंक के अधिवक्ता सुमन सिंह चंदेल ने बताया कि उक्त दोषी ने शाखा से 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था, जिसकी अदायगी के रूप में 20 अक्तूबर, 2015 को 1,08,643 रुपए का चैक दिया जो उसी दिन बाऊंस हो गया, जिस पर बैंक द्वारा 6 नवम्बर को उसे 15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस दिया गया। इसके बावजूद उसने उक्त राशि निर्धारित समय सीमा में अदा नहीं की, जिस पर बैंक द्वारा दोषी के खिलाफ  न्यायालय में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसका निपटारा करते हुए अदालत आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।

व्यवसाय के लेन-देन की अदायगी को दिया था 25 हजार का चैक
दूसरे मामले में धीरज कुमार पुत्र बलदेव दास निवासी फटोह तहसील घुमारवीं की शिकायत का निपटारा करते हुए अदालत ने आरोपी राज पाल निवासी बाला तहसील झंडूता को नैगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी करार देते हुए 3 माह के कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपए बतौर हर्जाना देने के आदेश दिए। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता पवन शर्मा ने बताया कि दोषी ने शिकायतकर्ता को 25 हजार का चैक व्यवसाय के लेन-देन की अदायगी के रूप में 31 मार्च, 2012 को दिया जो पर्याप्त निधि न होने के चलते बाऊंस हो गया। शिकायतकर्ता द्वारा वकील के माध्यम से नोटिस देने के बावजूद आरोपी द्वारा पैसे अदा न करने पर शिकायतकर्ता द्वारा न्यायालय में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसका निपटारा करते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा के आदेश दिए।