बिना लाइसैंस दवाइयां बेचने वाले दोषी को कैद व एक लाख रुपए जुर्माना

Thursday, Sep 26, 2019 - 12:06 PM (IST)

धर्मशाला (नरेश) : बिना लाइसैंस के एलोपैथी दवाइयां बेचने वाले आयुर्वैदिक चिकित्सक का दोष सिद्ध होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे.के. शर्मा की अदालत ने दोषी को 3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को एक लाख रुपए जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है।

मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 1 मार्च, 2011 को ड्रग इंस्पैक्टर व स्थानीय पुलिस ने डमटाल स्थित एक आयुर्वैदिक क्लीनिक पर छापेमारी की थी। इस दौरान मौके पर कई एलोपैथिक दवाइयां वहां पर मिली थीं। जब ड्रग इंस्पैक्टर ने क्लीनिक संचालक रवि महाजन निवासी पठानकोट से ड्रग लाइसैंस या फिर आर.एम.पी. का प्रमाण पत्र दिखाने को कहा तो उसके पास कुछ भी मौजूद नहीं था।

इसके बाद ए.एस.आई. सर्वजीत सिंह, हैड कांस्टेबल बलवंत सिंह, रमेश चंद, संगत राम व जीत राम की उपस्थिति में सभी दवाइयों को डिब्बे में सील करने के बाद पूरी कार्रवाई करके 3 मार्च, 2011 को चालान कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने की जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 6 गवाह पेश किए गए। 23 सितम्बर को आरोपी के खिलाफ दोष साबित होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे.के. शर्मा की अदालत ने बुधवार को दोषी रवि गुप्ता को 3 साल कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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Simpy Khanna