सरकारी जमीन पर कब्जा पड़ा महंगा, भरना होगा 39 लाख रुपए जुर्माना

Thursday, Apr 27, 2017 - 12:46 AM (IST)

मंडी: सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे करने वालों की अब खैर नहीं है। तहसील बल्ह ने एक ऐसे ही अवैध कब्जे के मामले में सख्त कार्रवाई की है। यहां 31 साल पुराने सरकारी जमीन पर किए अवैध कब्जे को गिराने के आदेश जारी हो गए हैं। तहसीलदार बल्ह जय गोपाल शर्मा ने भू-राजस्व अधिनियम की धारा 163 के अंतर्गत गांव ढाबण में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने पर 38.86 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 

यह है मामला
अशरफ  मुहम्मद पुत्र फजल मोहम्मद निवासी गांव ढाबन के विरुद्ध सरकारी भूमि रकबा तादादी 6-19-8 बीघा पर 5 सितम्बर,1985 को अवैध कब्जे का मामला दर्ज किया गया था। तहसीलदार सदर मंडी द्वारा 18 नवम्बर, 1985 को उसकी बेदखली के आदेश पारित किए गए थे परंतु उसने उक्त आदेश के विरुद्ध समाहर्ता मंडी की अदालत में चुनौती दी। अदालत ने इस मामले को पुन: तहसीलदार सदर को नए सिरे से छानबीन करने हेतु वापस भेजा। तब से लगातार यह मामला तहसीलदार सदर (हाल बल्ह) के पास लंबित रहा। 31 वर्ष के पश्चात अब तहसीलदार बल्ह ने 18 अप्रैल को आदेश सुनाया कि अशरफ  मुहम्मद को सरकारी भूमि से बेदखल करने के अतिरिक्त 38.86 लाख रुपए जोकि बाजारी कीमत के बराबर है, जुर्माना किया जाए। इसके अलावा इस अवैध कब्जे को गिराने के आदेश भी जारी कर दिए। 

पहली बार किसी अवैध कब्जे पर इतना बड़ा जुर्माना
बता दें कि जिला में पहली बार किसी अवैध कब्जे के लिए इतना बड़ा जुर्माना लगा है। तहसीलदार बल्ह की इस कार्रवाई से कई और अवैध कब्जाधारियों पर भी गाज गिरने वाली है। वरिष्ठ अधिवक्ता बी.आर. कौंडल ने बताया कि यह निर्णय उन लोगों के लिए सबक है जिन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे कर रखे हैं। तहसीलदार बल्ह जय गोपाल शर्मा ने हिम्मत और दिलेरी से यह मामला निपटाया है।