अवैध कटान और कब्जे को रोकने के लिए वन विभाग ने अपनाया नया हथकंडा

Saturday, May 06, 2017 - 03:08 PM (IST)

कुल्लू: देवभूमि कुल्लू के जंगलों में पेड़ों का कटान और अवैध कब्जा करने वाले लोगों की अब खैर नहीं होगी। जिला में कटान को रोकने के लिए विभाग ने सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। अब जंगलों में कोई व्यक्ति यह काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे मकान बनाने के लिए टी.डी. की लकड़ी नहीं मिलेगी। यहां तक कि बालन की लकड़ी से भी वंचित रहना पड़ेगा। इसके अलावा जंगलों में मवेशियों को चराने और अन्य वन अधिकारों से महरूम होना पड़ेगा। 


3 वन मंडलों में सैंकड़ों की संख्या में टी.डी. के लिए पहुंचे आवेदन
बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति जंगल में आग लगाता है तो उसे टी.डी. व अन्य सुविधा नहीं मिलेगी। उल्लेखनीय है कि इन दिनों जिला के 3 वन मंडलों में सैंकड़ों की संख्या में टी.डी. के लिए आवेदन पहुंचे हैं। कटान और कब्जे के केस में फंसे लोगों ने भी टी.डी. के लिए आवेदन कर दिया है। ऐसे में अब जांच शुरू कर दी है, वहीं जिला में इन कार्यो को रोकने के लिए वन विभाग ने जिला के कई संवेदनशील स्थानों में पैट्रोलिंग बढ़ा दी है। 


आग बुझाने में सहयोग देने वाले लोगों को मिलेगी टी.डी.
ऐसे व्यक्ति विभाग के माध्यम से जंगलों में लकड़ी हासिल कर सकते हैं जिन्होंने वहां लगी आग को बुझाने के लिए विभाग का सहयोग किया हो। आग बुझाने में शामिल लोगों का रिकॉर्ड वनरक्षक के पास होता है। वनरक्षक के रिपोर्ट देने पर ही टी.डी. की सुविधा मिलती है।  


1911-12 के जमीन मालिक टी.डी. के हकदार
कुल्लू में जो लोग वर्ष 1911-12 से जमीन के मालिक हैं केवल उन लोगों को ही टी.डी. व अन्य वन अधिकार की सुविधा मिलती है। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी पूरी जमीन किसी को बेच दी है तो उस सूरत में उसे टी.डी. की सुविधा से वंचित रहना पड़ेगा। महकमा नए वन नियमों को लेकर गंभीर है।