मणिकर्ण घाटी में जांच के दूसरे चरण में 48 होटल अवैध, कारोबारियों में मचा हड़कंप(video)

Sunday, May 20, 2018 - 04:10 PM (IST)

कल्लू(मनमिन्दर): जिला प्रशासन द्वारा मणिकर्ण घाटी में होटलों की जांच के दूसरे चरण में 48 होटल अवैध पाए गए है। वही एसडीएम कुल्लू ने भी डीसी कुल्लू के माध्यम से सबकी सूची तैयार कर हाइकोर्ट में पेश कर दी है। जिस पर आगामी 30 मई को कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले जांच कमेटी द्वारा मणिकर्ण घाटी में जांच के दौरान 40 होटलो को अवैध करार दिया था। जिनके पास वन भूमि पर अतिक्रमण सहित अन्य पंजीकरण जैसी प्रक्रिया पूरी नही की गई थी। वही, अब हाईकोर्ट के आदेश के तहत मणिकर्ण घाटी में तीसरी दबिश भी दी जाएगी। जिसके चलते घाटी के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन भी फिलहाल होटलों के कागजों की जांच करने में जुट गया है।

वन विभाग के साथ होटलों की निशानदेही की जाएगी
राजस्व विभाग के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आईपीएच, टीसीपी, जिला पर्यटन विभाग समेत अन्य विभाग पहले होटलों के तमाम दस्तावेजों को जांचा जाएगा इसके बाद वन विभाग के साथ होटलों की निशानदेही की जाएगी। गौर रहे कि सर्दी के दिनों में पार्वती घाटी के कसोल व पोष के आसपास के इलाकों में 15 से अधिक होटल बंद पाए गए थे जिस कारण इन होटलों का निरीक्षण नहीं हो सका है। वहीं 25 के करीब अन्य होटल है। जिनकी जांच नहीं हो पाई थी। ऐसे में अब प्रशासन तीसरे चरण में इनकी जांच करेगा। वही एसडीएम कुल्लू डॉ अमित गुलेरिया ने कहा कि मणिकर्ण घाटी के शेष बच्चे होटल, रेस्तरां व होम स्टे का निरीक्षण व निशानदेही के लिए तैयारियां कर ली गईं हैं।

40 होटलों की चार्जशीट पहले ही हाईकोर्ट में पेश की गई 
जल्द ही वह मौके पर जाकर जायजा लेंगे इसके बाद होटलों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। वहीं प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देशो के तहत अभी तक मणिकर्ण घाटी के करीब 100 से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच पूरी की गई है। इसमें 88 होटल और अन्य प्रतिष्ठानों को डिफाल्टर पाया गया है। ऐसे में अब पार्वती घाटी के होटलियरों की नजर कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है।

kirti