डेढ़ करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स चोरी पर IGMC डॉक्टर हाऊसिंग बोर्ड सोसायटी को नोटिस जारी

punjabkesari.in Friday, Oct 18, 2019 - 11:48 AM (IST)

शिमला (वंदना): प्रॉपर्टी टैक्स की करोड़ों रुपए की चोरी पर नगर निगम ने पंथाघाटी स्थित आई.जी.एम.सी. डाक्टर हाऊसिंग बोर्ड सोसायटी को सैक्शन 101 के तहत नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा सोसायटी पर 5 प्रतिशत पैनल्टी भी लगाई गई है। बताया जा रहा है कि सोसायटी की ओर से नगर निगम को वर्ष 2009 से प्रॉपर्टी टैक्स का सैल्फ असैंसमैंट फार्म भरकर नहीं दिया है जिससे एम.सी. को  सोसायटी से डेढ़ करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली करनी है। नगर निगम के कर विभाग के अधिकारियों द्वारा वीरवार को किए गए औचक निरीक्षण के दौरान यह खुलासा हो सका है।

पंथाघाटी में निर्माणाधीन डाक्टर सोसायटी में 123 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं लेकिन सोसायटी की ओर से पिछले 11 सालों से एम.सी. को प्रॉपर्टी टैक्स का सैल्फ असैंसमैंट ई-फार्म भरकर नहीं दिया गया है ऐसे में टैक्स चोरी के मामले पर सोसायटी को नोटिस जारी किया गया है। वीरवार को नगर निगम के सहायक कर सचिव सुरेश शर्मा की अगुवाई में कर निरीक्षक दलीप नरवाल, सुरेश राणा और अश्विनी कुमार से इन फ्लैट्स का निरीक्षण किया इस दौरान पता लगाया कि सोसायटी की ओर से अब तक निगम को प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं की गई है जिससे निगम को पिछले कई सालों से करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है।

ऐसे में प्रशासन ने हरकत में आते हुए वीरवार को सोसायटी को नोटिस जारी किया है। नगर निगम प्रशासन ने हरकत में आते हुए नगर निगम अधिनियम 1994 के सैक्शन 101 के नोटिस जारी करने साथ ही 5 प्रतिशत पैनल्टी और 1 प्रतिशत ब्याज की दर से टैक्स वसूली के आदेश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि इस सोसायटी का नक्शा 2009 में पास हुआ है इसके बाद से यहां पर फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा है जिसका निर्माण कार्य जारी है। एम.सी. टैक्स के तहत टैक्स चोरी पर 50 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान नियमों में किया गया है।  

सोसायटी के साथ बुलाई बैठक, तलब किए पदाधिकारी 

वहीं निरीक्षण के बाद सोसायटी की ओर से निगम प्रशासन के साथ बातचीत के लिए बैठक बुलाई गई है। वहीं नगर निगम प्रशासन की ओर से भी सोसायटी के साथ मौखिक पत्राचार किया गया है एम.सी. ने सोसायटी से जमीन की जमाबंदी, रजिस्ट्री के दस्तावेजों सहित मकान के नक्शे सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश करने के आदेश दिए हैं इसके बाद ही निगम प्रॉपर्टी का सैल्फ असैंसमैंट कर सोसायटी से बैक डेट से लंबित रिकवरी वसूल की जा सके। 


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Ekta

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