अगर बनना चाहते है प्रिंसिपल तो पहले देना होगा यह Exam

Monday, Oct 30, 2017 - 09:39 AM (IST)

शिमला : शिक्षा विभाग में हैडमास्टर, टी.जी.टी. या पी.जी.टी. कैडर से प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा अनिवार्य होगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी की है। इसके तहत विभाग के राजपत्रित अधिकारी को टैक्रीकल और नॉन टैक्रीकल दोनों ही स्थिति में विभागीय परीक्षा पास करनी होगी। दिव्यांग की स्थिति में परीक्षा देने के लिए विभाग द्वारा सहायक की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए अधिकारी को मैडीकल सर्टीफिकेट एच.पी. बोर्ड ऑफ डिपार्टमैंटल एग्जाम को देने होंगे।

शिक्षकों  ने लगाया अरोप 
विभाग ने इस मामले को ट्रेनिंग और फॉरेन असाइनमैंट विभाग से भी उठाया था। मौजूदा समय में शिक्षा विभाग में प्लेसमैंट आधार पर शिक्षकों को प्रधानाचार्य बनाया जा रहा है। शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य के पदों पर नियमित पदोन्नति के लिए 2008 से लेकर डी.पी.सी. नहीं हो पाई है। इसके कारण स्कूलों में प्रधानाचार्य तो लगाए जा रहे हैं लेकिन उन्हें न तो उस पद के वित्तीय लाभ मिल रहे हैं और न ही कोई दूसरे लाभ। शिक्षकों का आरोप है कि प्लेसमैंट आधार पर प्रधानाचार्यों से सभी कार्य करवाए जा रहे हैं जो एक नियमित प्रधानाचार्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।