प्रवासी मजदूर को पुलिस स्टेशन में पहचान और सत्यापन करवाना आवश्यक: जिला दंडाधिकारी
punjabkesari.in Tuesday, Feb 04, 2025 - 03:11 PM (IST)
हिमाचल डेस्क। जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने आज यहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के मद्देनजर आपातकालीन उपाय के रूप में आदेश पारित किए हैं। इसके तहत कोई भी नियोक्ता, ठेकेदार व व्यापारी जिला शिमला में आने वाले किसी भी प्रवासी मजदूर को छोटी-मोटी गैर-औपचारिक नौकरी या सेवा या अनुबंध श्रम में तब तक नहीं लगाएंगे, जब तक ऐसे प्रवासी मजदूर संबंधित पुलिस स्टेशन में एसएचओ के पास जाकर पासपोर्ट आकार की फोटो के साथ अपना विवरण प्रस्तुत नहीं करते हैं।
आदेशों के अनुसार शिमला जिला का दौरा करने वाला कोई भी व्यक्ति संबंधित थाना प्रभारी को इस आशय की जानकारी दिए बिना किसी भी प्रकार के स्व-रोजगार, गैर-औपचारिक व्यापार, सेवाओं में अथवा रोजगार की तलाश में संलिप्त नहीं होगा।
उल्लंघन करने वाले ऐसे प्रवासी मजदूरों और उनके नियोक्ता पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर आगामी दो महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे।