HC के आदेश, HP 02 नंबर टैक्सी चालकों को अब जल्द लगाने होंगे मीटर

Friday, Dec 07, 2018 - 12:36 PM (IST)

धर्मशाला (पूजा): धर्मशाला में एच.पी. नंबर 02 के टैक्सी मालिकों को अपनी टैक्सियों में अब मीटर लगाना अनिवार्य होगा क्योंकि हाईकोर्ट ने एच.पी. नंबर 02 की टैक्सियों में मीटर लगाने की रोक पर कोई स्टे ऑर्डर जारी नहीं किए हैं। स्मार्ट सिटी धर्मशाला के 40 किलोमीटर के दायरे में आने वाली एच.पी. 02 नंबर की टैक्सियों को मीटर लगाना पड़ेगा। उधर, आर.टी.ओ. कांगड़ा डा. विशाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों को मानते हुए प्रदेश के 2 जिलों मंडी और सोलन में टैक्सी चालकों द्वारा मीटर लगाने का कार्य पूरा किया है।

हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद कुल्लू और कांगड़ा (धर्मशाला) जिला के टैक्सी चालकों ने अभी तक एच.पी. 02 नंबर की टैक्सियों में मीटर नहीं लगाए हैं जिस पर निदेशालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए कांगड़ा जिला के टैक्सी चालकों को जल्द मीटर लगाने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही इन टैक्सियों में 50 रुपए फिक्स किराया निर्धारित भी किया गया है। इसके बाद प्रति किलोमीटर 15 रुपए की दर से किराया लगेगा। विभागीय जानकारी के अनुसार 5 शहरों के भीतर 40 किलोमीटर की परिधि में यह व्यवस्था लागू रहेगी। मीटर टैक्सी के दायरे से नैशनल परमिट टैक्सियों को बाहर रखा है।

बिना मीटर पास नहीं होगी टैक्सियां

आर.टी.ओ. कांगड़ा डा. विशाल शर्मा की मानें तो जिन टैक्सियों में टैक्सी मालिक मीटर नहीं लगवाते उनकी टैक्सियां आर.टी.ओ. द्वारा पास नहीं की जाएंगी और जिनकी टैक्सियां पास की गई हैं, उनकी आर.सी. रिलीज पर रोक लगा दी जाएगी। हालांकि टैक्सी मालिकों को उनकी टैक्सियों में मीटर लगाने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए आर.टी.ओ. कांगड़ा ने एक माह पूर्व एक कैंप का आयोजन करवाया था लेकिन टैक्सी चालक ने टैक्सियों में मीटर लगवाने के लिए दिलचप्सी नहीं दिखाई। निदेशालय के आदेशों के बाद टैक्सियों में मीटर लगाने के कैंप का आयोजन एक बार फिर से किया जा रहा है ताकि टैक्सी चालक अपनी टैक्सियों में जल्द मीटर लगा सकें।

 

Ekta