Solan: मां शूलिनी मेले के दौरान शहर में कैसी रहेगी यातायात व्यवस्था, यहां पढ़ें पूरी रिपोर्ट

punjabkesari.in Wednesday, Jun 19, 2024 - 06:21 PM (IST)

सोलन (ब्यूराे): राज्य स्तरीय शूलिनी मेला-2024 के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने आमजन की सुविधा तथा यातायात व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी द्वारा भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 तथा 117 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश 21 जून को शूलिनी माता की झांकियों के लिए प्रयोग किए जा रहे वाहनों पर लागू नहीं होंगे। इन वाहनों पर प्रतिबंधित क्षेत्र के लिए 7 दिसम्बर, 2009 को जारी किए गए आदेश भी लागू नहीं होंगे।

जारी आदेशों के अनुसार जिला सिरमौर के राजगढ़ की ओर से चंडीगढ़ जाने वाले तथा चंडीगढ़ की ओर से शामती होकर राजगढ़ जाने वाले वाहन नए बाईपास से आवागमन करेंगे। शिमला से चंडीगढ़ जाने वाले वाहन बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग-5 से जाएंगे। सिरमौर से सोलन शहर की ओर आने वाले वाहनों तथा बसों से यात्रियों को कोटलानाला चौक पर उतारा जाएगा। इन वाहनों को शामती की ओर सुविधा अनुसार खड़ा किया जाएगा। शिमला-चायल-कंडाघाट इत्यादि की ओर से पुराना बस अड्डा सोलन आने वाले बसें अम्बुशा होटल सोलन के समीप खुले स्थान पर रुकेंगी। मेला अवधि में ये बसें इसी स्थान से वापस जाएंगी। अम्बुशा होटल के समीप मार्ग को अवरुद्ध किया जाएगा। मेले में आने वाले निजी वाहनों एवं बसों इत्यादि को यहां पर यात्रियों को उतारने के उपरांत पार्किंग के लिए बाईपास पर भेजा जाएगा।

आदेशों के अनुसार 21 जून से 23 जून तक प्रातः 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से पुराना बस अड्डा सोलन एवं मालरोड सोलन पर दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों सहित सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस समयावधि में पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से क्षेत्रीय अस्पताल चौक तक प्रातः 11 बजे से रात्रि 11 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। आपातकालीन वाहनों सहित अन्य आवश्यक वाहनों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। राजगढ़ मार्ग पर देवभूमि अपार्टमैंट के समीप मार्ग को अवरुद्ध किया जाएगा। यहां से वाहनों शामती होकर नए बाईपास से भेजा जाएगा।

दोहरी दीवार सपरून के समीप भी मार्ग को अवरुद्ध किया जाएगा। यहां सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों की जांच की जाएगी। पुराना उपायुक्त कार्यालय से क्षेत्रीय अस्पताल से होकर सभी वाहनों की आवाजाही पर दोपहर 12 बजे तक पाबंदी रहेगी। आवश्यक सेवाओं के लिए प्रयुक्त वाहन, रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में प्रयोग किए जा रहे वाहन, मेला अवधि में शहर की सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम सोलन द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे वाहन, मेला ड्यूटी के लिए प्रयोग में लाए जा रहे स्टिकर युक्त वाहनों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Vijay

Related News