होटल मालिकों ने नहीं माने ये आदेश, टूरिज्म विभाग ने ठोका जुर्माना

Saturday, Jul 15, 2017 - 01:18 AM (IST)

मंडी: नियमों को ताक में रखकर चलाए जा रहे होटलों पर कार्रवाई करते हुए टूरिज्म विभाग द्वारा जिला मंडी व बिलासपुर के होटल मालिकों को 15,500 रुपए जुर्माना लगाया गया है। विभाग में तैनात होटल इंस्पैक्टर कमलेश ठाकुर ने होटलों का निरीक्षण किया था। इसी संदर्भ में शुक्रवार को विभाग के मंडी कार्यालय में कोर्ट लगाई गई, जिसमें दोषी होटल मालिक उपस्थित हुए व उन्हें रजिस्ट्रेशन न करवाने पर जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि टूरिज्म एक्ट 2002 के तहत होटल, रैस्टोरैंट, ट्रैवल्स एजैंसी व टूरिस्ट गाइड आदि का रजिस्ट्रेशन विभाग में करवाना अनिवार्य किया गया है जिसके तहत विभिन्न मानकों को भी आंका जाता है, ऐसे में जो भी इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है, उन पर जुर्माना करने का प्रावधान किया गया है। 

नियम तोडऩे वालों पर जारी रहेगी कार्रवाई
टूरिज्म विभाग मंडी की उपनिदेश स्मृतिका नेगी ने बताया कि होटल, रैस्टोरैंट, ट्रैवल्स एजैंसी व टूरिस्ट गाइड आदि का टूरिज्म विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। टूरिज्म कार्यालय मंडी के अंतर्गत आने वाले मंडी व बिलासपुर के संबंधित लोगों को इसके लिए पहले ही आगाह कर दिया है। नियम तोडऩे वालों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।