होमगार्ड की वर्दी फाड़ना 2 मुजरिमों को पड़ा महंगा पर, मिली यह सजा

Thursday, Nov 01, 2018 - 11:39 AM (IST)

नाहन : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डा. अबीरा बासु ने मैडीकल कालेज अस्पताल के प्रमुख द्वार पर ड्यूटी दे रहे होमगार्ड जवान की वर्दी फाडऩे वाले 2 मुजरिमों अनुराग निवासी बनेठी व विनोद कुमार निवासी गुन्नुघाट को भा.दं.सं. की धारा 353 व 332 के तहत प्रत्येक को 2 साल के साधारण कारावास व 10-10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं।

जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिमों को 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला उपन्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने बताया कि 2 मई, 2016 को होमगार्ड जवान मुकेश कुमार की तरफ से पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया था। शिकायत के अनुसार मुकेश कुमार की ड्यूटी अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगी थी। रात करीब 10 बजे उक्त दोनों मुजरिम बाइक लेकर मुख्य द्वार से अस्पताल के अंदर आने लगे।

इस बीच मुकेश ने इन्हें अंदर आने से मना किया क्योंकि अस्पताल परिसर में निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा है। इसी बीच दोनों मुजरिमों ने मुकेश के साथ मारपीट की और कहासुनी के दौरान दोनों ने मुकेश की वर्दी भी फाड़ दी। बैंस ने बताया कि मुजरिमों ने ड्यूटी के दौरान मारपीट करके मुकेश की ड्यूटी में बाधा पहुंचाई । उन्होंने बताया कि अदालत ने तथ्यों के आधार पर मुजरिमों को सजा सुनाई। 
 

kirti