हिमाचल में अब डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं मिलेगी ये दवाई, पढ़ें खबर

Monday, Sep 25, 2017 - 01:30 AM (IST)

सोलन: केन्द्रीय दवा मानक नियंत्रक संगठन (सी.डी.एस.सी.ओ.) ने देश में ऑक्सीटोसिन के उत्पादन, बिक्री व वितरण को नियंत्रित किया है। माननीय हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर इस दवा पर नियामक नियंत्रण होगा। इस दवा के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। संगठन ने इस बारे सभी राज्यों के राज्य दवा नियंत्रकों को पत्र लिखकर निर्देश जारी कर दिए गए हंै। इस दवा के नियामक नियंत्रण में आने के बाद प्रत्येक राज्य के हर जिला में एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। बाजार में यह दवा आसानी से उपलब्ध न हो यह सुनिश्चित बनाया जाएगा। केवल डाक्टर की ही सलाह पर ही अब यह दवा मिलेगी। 

उत्पादन करने वाले उद्योगों के लाइसैंस की होगी जांच
सभी राज्यों के दवा नियंत्रकों को ऑक्सीटोसिन का उत्पादन करने वाले सभी उद्योगों के लाइसैंस की जांच करनी होगी। यह भी सुनिश्चित बनाना होगा की सभी उत्पादक ड्रग एवं कोस्मेटिकस अधिनियम 1940 और नियम 1945 की शर्तों को पूरी कर रहे है। राज्य दवा नियंत्रक को हर महीने की 10 तारीख को ऑक्सीटोसिन का उत्पादन करने वाले उत्पादकों की मासिक बिक्री व उत्पादन की रिपोर्ट सम्बन्धित वैबसाइट पर अपलोड करनी होगी। महा दवा नियंत्रक (भारत) डा. जे.एन. सिंह ने बताया क देश में ऑक्सीटोसिन का उत्पादन, बिक्री व वितरण पर अब नियंत्रण होगा। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।