बड़ी राहत: हिमाचल में NGT के होटल गिराने के आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Friday, Jun 16, 2017 - 04:45 PM (IST)

शिमला/दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को भरी राहत दी है। दरअसल कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के कसौली में कुछ होटलों को गिराने के आदेश पर अब रोक लगा दी है। कसौली के नारायणी गेस्ट हाउस, बर्ड व्यू रिजॉर्ट और होटल देव शिखा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर रोक लगाई है। बताा जा रहा है कि शुक्रवार को जस्टिस आरती अग्रवाल और जस्टिस संजय किशन कौल की बैंच में यह मामला लगा था और कोर्ट ने एनजीटी को राहत प्रदान की। होटलों की तरफ से कोर्ट में केस लड़ने वाले वकील सुनील सोढी ने कहा कि कसौली के तीन होटलों की तरफ से एनजीटी के आदेशों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। 


24 होटलों के काटे थे बिजली कनेक्शन
बताया जाता है कि एनजीटी के आदेश के बाद करीब 24 होटलों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए थे। एनजीटी अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाने, पर्यावरण को दूषित करने, अवैध निर्माण करने के जुर्म में होटलों बर्ड व्यू रिसॉर्ट, चेल्सिया रिसॉर्ट, होटल पाइन व्यू, नारायणी गेस्ट हाउस, होटल नीलगिरि, होटल दिवशिखा और एएए गेस्ट हाउस के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे। साथ ही एनजीटी ने बर्ड व्यू होटल, होटल दिवशिखा और एएएगेस्ट हाउस पर 5-5 लाख रुपए, चेल्सिया रिसॉर्ट, होटल पाइन व्यू और नारायणी गेस्ट हाउस पर 7-7 लाख, जबकि नीलगिरि होटल पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।