हिमाचल HC ने रद्द की फर्जी Fashion Design संस्थान के मैनेजर की जमानत याचिका

Saturday, Jun 03, 2017 - 09:31 AM (IST)

शिमला: हिमाचल हाईकोर्ट ने धर्मशाला के एक फर्जी संस्थान के मैनेजर की जमानत याचिका रद्द कर दी है। बताया जाता है कि धर्मशाला कोर्ट के एक न्यायिक दंडाधिकारी के खिलाफ प्रशासनिक तौर पर उचित कार्रवाई हेतु मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने धर्मशाला के एक फर्जी शिक्षण संस्थान के मैनेजर को मैजिस्ट्रेट द्वारा दी गई जमानत के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकार करते हुए उपरोक्त आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि मैजिस्ट्रेट ने आरोपी को जमानत प्रदान करते हुए यह भी नहीं देखा कि उसकी जमानत याचिका हाईकोर्ट ने 4 दिन पहले ही खारिज कर दी थी। 


फर्जी Fashion Design संस्थान के मैनेजर की जमानत याचिका रद्द 
ज्ञात रहे कि पिछले वर्ष कोर्ट ने धर्मशाला में इंट्रैक्टिव फैशन डिजाइनिंग के नाम से चल रहे संस्थान के मैनेजर रवि कुमार की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसके खिलाफ धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रहे अधिकारी को भी तुरंत बदल कर इसकी जांच सी.आई.ए. को सौंपने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने जांच अधिकारी को फटकारते हुए कहा था कि यह अधिकारी 5 दिसम्बर, 2015 को दर्ज प्राथमिकी में अभी तक जरूरी जानकारी जुटाने में विफल रहा। कोर्ट ने कहा था कि जितनी देरी जांच में होती है, उतने ही सबूत मिटते जाते हैं, इसलिए कोर्ट ने यह जांच सी.आई.ए. को सौंपने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने संस्थान के मैनेजिंग डायरैक्टर राकेश राणा के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए थे।


आरोपी मैनेजेर के खिलाफ 420 के तहत दर्ज है मामला
मामले के अनुसार धर्मशाला स्थित इंटरैक्टिव फैशन डिजाइनिंग के मैनेजर रवि कुमार के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के तहत 5 दिसम्बर 2015 को धर्मशाला पुलिस स्टेशन के समक्ष आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।