सुक्खू के मानहानि केस में Highcourt ने 5 को जारी किया Notice

Sunday, Apr 30, 2017 - 07:06 PM (IST)

शिमला: हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा दायर मानहानि मुकद्दमे में हमीरपुर जिला के नादौन की भदरोल पंचायत निवासी निशु ठाकुर व ईशा ठाकुर सहित 5 लोगों को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया है कि प्रतिवादी भाई-बहनों ने उनके खिलाफ  झूठे वह तथ्यहीन आरोप लगाकर उनकी स्वच्छ छवि को दागदार करने की कोशिश की है।



पत्रकार वार्ता में लगाए गए थे ये आरोप
प्रतिवादियों ने 19 सितम्बर, 2016 को हमीरपुर जिला में हमीर होटल में पत्रकार वार्ता बुलाकर आरोप लगाए थे कि सुखविंदर सिंह की जमीन पर अवैध खनन हो रहा है तथा उन्होंने गैर-कानूनी तरीके से जमीन खरीद रखी है। प्रतिवादियों का आरोप है कि उनकी व स्टोन क्रशर मालिक की मिलीभगत से अवैध खनन हो रहा है तथा जमीन को जिस तरीके से खरीदा गया है उसका नियमों के तहत व्यापारिक फायदे के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता।

चुनावी हलफनामे में दर्शा चुके हैं जमीन 
सुक्खू ने याचिका में कहा है कि प्रतिवादी द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं। उनके अनुसार प्रतिवादी इस बात से भलीभांति अवगत थे कि आरोप निराधार हैं फिर भी उनकी छवि को दागदार करने हेतु प्रतिवादियों द्वारा प्रैस वार्ता बुलाई गई थी। सुक्खू ने यह भी आरोप लगाया है कि जमीन को उनके भाई ने नियम अनुसार खरीदा था तथा जमीन का कुछ हिस्सा कानूनन प्रक्रिया के तहत खरीदा गया था तथा उपरोक्त जमीन को चुनाव के दौरान हलफनामे में भी दर्शाया गया था। सुक्खू के अनुसार उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि न तो उनकी और न ही उनके भाई की भूमि पर अवैध खनन हो रहा है। 



माफी मांगने का भी दिया था मौका
प्रतिवादी जानते थे कि उनके पास आरोपों के पुख्ता सबूत नहीं हैं, फिर भी वे बाज नहीं आए और आरोपों को बार-बार दोहराया। उन्होंने उक्त भाई-बहन को कानूनी नोटिस जारी कर माफी मांगने का मौका भी दिया था, बावजूद इसके उन्होंने और संगीन आरोप लगाना शुरू कर दिए। इस पर उन्होंने 50 लाख रुपए के हर्जाने का मानहानि का दावा हाईकोर्ट में दायर किया है। मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी।