हाईकोर्ट ने दिए अधवानी गऊशाला को खोलने के आदेश, सरकार से किया जवाब तलब

Friday, Jan 17, 2020 - 11:00 PM (IST)

ज्वालामुखी (नितेश): ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में वर्षों से बंद पड़ी अधवानी में नवनिर्मित गऊशाला को खोलने के आदेश हाइकोर्ट ने जारी कर दिए हैं। हाइकोर्ट में जनहित में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किए गए हैं कि जिस उद्देश्य से लाखों रुपए लगाकर गऊशाला का निर्माण किया गया है, उसे जल्द से जल्द उपयोग में लाया जाए। इस गऊशाला को खुलवाने के लिए हिमगिरि हिन्दू महासभा की अगुवाई में गौरक्षा समिति ज्वालामुखी, अधवानी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व यूथ क्लब देहरा लगातार रैलियां करते रहे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपते रहे लेकिन राजनीतिक दबाव में प्रशासन ने इसे खुलवाने में जहमत नहीं उठाई।

इसके बाद दायर जनहित याचिका के बाद उच्च न्यायलय ने इसे खुलवाने के आदेश जारी किए हैं और सरकार से जवाब मांगा है तथा प्रसाशनिक अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया है। हिंदू महासभा सचिव किशन शर्मा ने बताया कि जनहित याचिका के फैसले के बाद एकजुटता की जीत हुई है। इससे बेसहारा पशुओं को संरक्षण मिलेगा और किसानों की फसलें तबाह होने से बचेंगी।

अधवानी में नवनिर्मित गऊशाला को खोलने के लिए उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद संजय रत्न ने कहा कि 2 वर्षों से विधायक के दबाव के चलते प्रशासन इसके ताले नहीं खोल पाया। अब जबकि उच्च न्यायालय ने इसे खोलने के आदेश दे दिए हैं और सरकार से भी जवाब तलब किया है। इस मौके पर हिमगिरि हिन्दू महासभा के अध्यक्ष संजय शर्मा, सचिव किशन शर्मा, गौरक्षा समिति अध्यक्ष सुनील राणा, पारस चौहान, नितिन कुमार, अतुल चौधरी, अभिषेक पाधा व बलबीर राणा आदि भी मौजूद रहे।

Vijay