हाईकोर्ट ने रद्द किया अध्यापिका का तबादला, विभाग व सरकार को लगाई लताड़

Friday, Sep 27, 2019 - 11:22 PM (IST)

धर्मशाला: एक विधायक के डीओ के आधार पर महिला अध्यापिका के तबादले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार व विभाग को खरी-खोटी सुनाई है। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी व न्यायाधीश ज्योत्सना रावल दुआ की खंडपीठ ने महिला का तबादला रद्द करने का फैसला सुनाया। जानकारी के मुताबिक महिला ने दलील दी थी कि लगभग 20 साल तक रिमोट एरिया में सेवाएं देने के बाद उसकी नियुक्ति जिला कांगड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुटियारा में हुई थी।

इसके बाद स्थानीय विधायक के डीओ के आधार पर उसका तबादला एक बार फिर दुर्गम क्षेत्र चम्बा में कर दिया गया जिसे लेकर उसने 6 सितम्बर को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। महिला ने हवाला दिया था कि उसके पति बॉर्डर में तैनात हैं और 2 छोटे बच्चों के साथ ब्रेन हैमरेज से जूझ रही मां की देखभाल उसे करनी पड़ रही है, जिस पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को हाईकोर्ट ने तबादला रद्द करने के आदेश दिए हैं।

Vijay