हनी ट्रैप मामला : हाईकोर्ट में 4 आरोपियों की जमानत अर्जी रद्द, कानून का शिकंजा कसा

Thursday, Jan 07, 2021 - 07:22 PM (IST)

कुल्लू (ब्यूरो): चर्चित हनी ट्रैप मामले में हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों की जमानत अर्जी को रद्द कर दिया है। आरोपियों ने न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इन अर्जियों को रद्द कर दिया है। बता दें कि जिला कुल्लू में पुलिस ने कुछ दिन पूर्व हनी ट्रैप मामले का भंडाफोड़ करते हुए 2 महिलाओं सहित एक दर्जन के करीब आरोपियों को दबोचा था। गिरोह की 2 गाडिय़ां भी जब्त की गईं जोकि कई तरह की वारदातों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की गई थीं। जब मामला पकड़ा गया था तो उस दौरान भी इस गिरोह की एक महिला आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी। इसी बीच पुलिस ने इस महिला आरोपी को दूसरे केस में दबोच लिया था।

वहीं 4 अन्य आरोपियों ने अपने अधिवक्ता के जरिए हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया। जिन आरोपियों ने जमानत के लिए अर्जी दी थी, उनमें सुरेंद्र कुमार उर्फ  सिकंदर पुत्र होतम राम निवासी तहसील भुंतर, आशु कुमार पुत्र काला राम निवासी मौहल कुल्लू तथा 37 वर्षीय आरोपी महिला व 27 वर्षीय आरोपी महिला शामिल है। सुरेंद्र और 37 वर्षीय महिला इस पूरे गोरखधंधे के मुख्य सरगना हैं। इस गिरोह ने कई लोगों को लूटा है और अब इन पर कानून का शिकंजा कस गया है। कुल्लू के एसपी गौरव सिंह ने इन चारों आरोपियों की जमानत अर्जी हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने की पुष्टि की है।

Vijay