जे.बी.टी. भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पढ़ें खबर

Saturday, Feb 24, 2018 - 01:20 AM (IST)

मंडी: प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा जे.बी.टी. के स्वीकृत 700 पदों को टैट मैरिट से भरने को लेकर शुक्रवार को प्रदेश उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। जानकारी अनुसार प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा बीते वर्ष स्वीकृत किए गए 700 जे.बी.टी. के पदों को अब टैट मैरिट से भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी लेकिन माननीय प्रदेश उच्च न्यायालय ने विभाग की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इस संबंध में याचिकाकत्र्ता राकेश कुमार ने शुक्रवार को माननीय उच्च न्यायालय में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जे.बी.टी. की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अब मामले की आगामी सुनवाई 28 मार्च को होगी। 

अभ्यर्थियों ने ट्रिब्यूनल में दायर की थी पुनर्विचार याचिका 
बता दें कि 30 अगस्त, 2017 को माननीय प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल द्वारा प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर जे.बी.टी. भर्ती में टैट मैरिट को वरीयता देने वाले भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को निरस्त कर दिया था। उसके बाद कुछ अभ्यर्थियों द्वारा माननीय ट्रिब्यूनल में पुनर्विचार याचिका दायर की थी लेकिन 11 जनवरी, 2018 को माननीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल द्वारा स्पष्ट रूप से आदेश दिए गए कि 30 अगस्त, 2017 में जो आदेश दिए गए थे उसे संशोधित नहीं किया जा सकता और प्रारंभिक शिक्षा विभाग भर्ती करवाने के लिए स्वतंत्र है। इस पर शिक्षा विभाग द्वारा जे.बी.टी. अभ्यॢथयों को गुमराह किया गया और अब टैट मैरिट से परिणाम निकालने जा रहा था लेकिन याचिकाकत्र्ता राकेश कुमार द्वारा जे.बी.टी. भर्ती मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिससे उच्च न्यायालय ने स्वीकार करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। 

हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर लगाई भर्ती प्रकिया पर रोक
जे.बी.टी. बेरोजगार संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं याचिककर्ता राकेश कश्यप ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा माननीय प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल द्वारा टैट मैरिट वाले आर.एंड पी. को निरस्त करने बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करना सरासर गलत है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, जिससे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।