शराब कारोबारियों पर HC का बड़ा फैसला, अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज

Tuesday, Nov 28, 2017 - 11:48 PM (IST)

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने 11 शराब कारोबारियों द्वारा प्रदेश सरकार को 6 करोड़ 68 लाख रुपए से अधिक का नुक्सान पहुंचाने के मामले में 5 शराब कारोबारियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। न्यायाधीश सी.बी. बारोवालिया ने जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि आरोपियों ने सरकारी खजाने को करोड़ों का नुक्सान पहुंचाया है और ये आरोपी जमानत की सूरत में सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। मामले के अनुसार हिमाचल प्रदेश बीवरेजिज लिमिटेड के जनरल मैनेजर सुरजीत सिंह राठौर ने 27 मार्च, 2017 को एस.पी. कार्यालय बद्दी के तहत थाना बरोटीवाला में शिकायत दर्ज करवाकर ई.टी.आई. अंकुश चौहान पर आरोप लगाया कि उसने आरोपियों से मिलकर 3 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक का नुक्सान सरकारी खजाने को पहुंचाया। 

उधार वितरित कर दी करोड़ों की शराब
जांच के पश्चात पाया गया कि ई.टी.आई. अंकुश चौहान व मैनेजर अजय राठौर ने आरोपी शराब कारोबारियों को 6 करोड़ 68 लाख रुपए से अधिक की शराब उधार वितरित कर दी। पुलिस की जांच रिपोर्ट के अनुसार जमानत प्रार्थी भूपिंद्र सिंह ने 78 लाख से अधिक, चंचल कुमार ने 1 करोड़ 89 लाख, राकेश शर्मा ने 47 लाख 41 हजार, जोगिंद्र लाल ने 1 करोड़ 30 लाख व किशोरी लाल ने करीब 24 लाख रुपए की चपत सरकारी खजाने को लगाई। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मामले में आरोपी ई.टी.आई. अंकुश चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात उपरोक्त प्रार्थियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।