वीसी मामले की याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

Friday, Apr 28, 2017 - 02:58 PM (IST)

शिमला : हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वीसी प्रो. एडीएन वाजपेयी के खिलाफ दायर याचिका में विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। बता दें कि न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किए। याचिकाकर्ताओं का आरोप हैं कि कि प्रो. एडीएन वाजपेयी इस पद पर नियुक्ति की पात्रता नहीं रखते हैं, उन्हें पद से हटाने का फैसला किया है।

3 फरवरी 2011 को वीसी के पद के किया था आवेदन
जानकारी के मुताबिक, अधिवक्ता वीरेंद्र ठाकुर और अधिवक्ता सुरेंद्र वर्मा द्वारा दायर याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रो. एडीएन वाजपेयी ने 3 फरवरी 2011 को वीसी के पद के लिए आवेदन किया था। आवेदन करते समय वाजपेयी ने जिक्र नहीं किया कि उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जांच लंबित है। उन्होंने यह भी छिपाया कि उन्हें अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी से बर्खास्त किया गया था। प्रो. वाजपेयी पर आरोप है कि अब भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी वित्तीय अनियमितताओं में संलिप्त हैं और इस मामले पर सुनवाई 18 मई को होगी।