धारा-118 मामले में पी. मित्रा के वॉयस सैंपल लेने पर कल होगी सुनवाई

Tuesday, Oct 23, 2018 - 07:57 PM (IST)

शिमला (राक्टा): राज्य चुनाव आयुक्त पी. मित्रा के पॉलीग्राफ  टैस्ट और वॉयस सैंपल लेने के लिए दी गई अर्जी पर बुधवार को अदालत में सुनवाई होगी। धारा-118 से जुड़े मामले की जांच के तहत विजिलैंस ने बीते दिनों जिला एवं सत्र न्यायाधीश (वन) की अदालत में यह आवेदन किया था। ब्यूरो के आवेदन पर कोर्ट ने पी. मित्रा को जवाब दाखिल करने के लिए 10 अक्तूबर को होने वाली अगली सुनवाई तक का समय दिया है लेकिन उस दिन मामले पर सुनवाई टल गई थी, ऐसे में बुधवार को होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें रहेंगी।

पी. मित्रा की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा विजिलैंस ब्यूरो
विजिलैंस ब्यूरो इस केस में पी. मित्रा की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है, ऐेसे में जांच एजैंसी उक्त  टैस्ट करवाना चाहती है। गौर हो कि विजिलैंस राज्य चुनाव आयुक्त से दो बार पूछताछ कर चुकी है। इसके साथ ही जांच एजैंसी ने सरकार से उनको आरोपी के तौर पर छानबीन में शामिल करने की अनुमति भी मांगी है हालांकि इस पर अभी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधि विशेषज्ञों से भी विचार-विमर्श किया जा रहा है।

घूस लेने के साथ आगे देने का आरोप
विजिलैंस वर्ष 2010-11 से जुड़े एक जमीन खरीद के एक मामले की अनुमति लेने के दौरान कथित भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रही है। इस मामले में दो कारोबारियों पर घूस लेने और उसे आगेे अफसरों को देने का आरोप है। उस दौरान पी. मित्रा प्रधान सचिव राजस्व थे। इस मामले से जुड़े अधिकतर लोगों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

एफ.आई.आर. में होंगे नामजद
विजिलैंस के पास धारा 118 के तहत भूमि खरीदने की मंजूरी के लिए लाखों रुपए के लेन-देन के जिक्र से जुड़ी एक रिकॉर्डिंग है, उसके आधार पर ही पूर्व में 2 कारोबारियों को एफ.आई.आर. में नामजद किया था। इस मामले में जल्द ही कुछ अन्य लोगों को भी नामजद भी किया जा सकता है।

Vijay