धारा-118 मामले में पी. मित्रा के वॉयस सैंपल पर टली सुनवाई

Thursday, Oct 25, 2018 - 12:07 PM (IST)

शिमला (राक्टा): राज्य चुनाव आयुक्त पी. मित्रा के वॉयस सैंपल लेने के लिए दी गई विजीलैंस अर्जी पर बुधवार को फैसला नहीं हो पाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 अक्तूबर का दिन निर्धारित किया है। पूर्व मुख्य सचिव पी. मित्रा की तरफ से उनके वकील ने अदालत में उनका पक्ष रखा। धारा-118 से जुड़े मामले की जांच के तहत विजीलैंस ने बीते दिनों अदालत में पूर्व मुख्य सचिव पी. मित्रा के वॉयस सैंपल लेने के लिए आवेदन किया था। धारा-118 से जुड़े 8 साल पुराने मामले की छानबीन विजीलैंस कर रही है। 

इस मामले में 2 कारोबारियों पर घूस लेने और उसे आगे अफसरों को देने का आरोप है। जांच एजैंसी ने इस मामले में मित्रा की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। जांच एजैंसी के पास धारा-118 के तहत भूमि खरीदने की मंजूरी के लिए लाखों रुपए के लेन-देन के जिक्र से जुड़ी रिकार्डिंग है, उसके आधार पर ही पूर्व में 2 कारोबारियों को एफ.आई.आर. में नामजद किया था। ऐसे में विजीलैंस रिकार्डिंग के आधार पर जांच को आगे बढ़ाते हुए अब वॉयस सैंपल लेना चाहती है, ताकि साक्ष्य को पुख्ता किया जा सके।

जांच एजैंसी धारा-118 के तहत बाहरी लोगों को यहां भूमि खरीदने की दी गई विभिन्न अनुमतियों से जुड़ा रिकार्ड खंगाल रही है। आरोप हैं कि कई मामलों में आपसी मिलीभगत कर धारा-118 की अनुमति दिलवाने के लिए कथित रूप से घूस ली जाती थी। ऐसे में विजीलैंस विभिन्न अनुमतियों से जुड़ी फाइलें भी खंगालने में जुटी है। हालांकि कुछ रिकार्ड अभी जांच एजैंसी को नहीं मिला है। 
 

Ekta