सुप्रीम कोर्ट में इस दिन होगी कसौली गोलीकांड की सुनवाई, सरकार पेश की स्टेटस रिपोर्ट

Thursday, Oct 25, 2018 - 10:14 PM (IST)

सोलन (नरेश): सुप्रीम कोर्ट में कसौली गोलीकांड की सुनवाई 28 नवम्बर को होगी। प्रदेश सरकार ने वीरवार को जस्टिस मदन बी. लोकुर, जस्टिस एस. अब्दुल नजीर व जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ के समक्ष स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की। अदालत को अवगत करवाया गया कि कसौली में 13 अवैध होटलों के अनधिकृत निर्माण के लिए जिम्मेदार टी.सी.पी. अधिकारियों को चार्जशीट किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा 13 होटलों के अनधिकृत निर्माण को गिराने का कार्य भी पूरा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई अब 28 नवम्बर को रखी है। 

1 मई को शूटआऊट में हुई थी शैल बाला व गुलाब की मौत
विदित रहे कि 1 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण गिराने गई ए.टी.पी. शैली बाला की नारायणी गैस्ट हाऊस में हुए शूटआऊट में मौत हो गई थी जबकि लोक निर्माण विभाग का कर्मचारी गुलाब गंभीर रूप से घायल हो गया था जिसकी बाद में पी.जी.आई. चंडीगढ़ में मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और उन अधिकारियों के नाम मांगे थे जिनके समय में यह अवैध निर्माण हुआ था। 

सुप्रीम कोर्ट में दिए गए थे 12 अफसरों के नाम 
सुप्रीम कोर्ट में अगस्त माह में हुई सुनवाई में टी.सी.पी. के उन 12 अफसरों के नाम दिए गए थे जिनके समय में यह अवैध निर्माण हुआ था। इन सभी अफसरों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। सभी अफसरों ने नोटिस के जवाब में यह बात नकार दी थी कि उनके समय में कोई अवैध निर्माण हुआ है। इसके बाद सरकार ने फैक्ट फाइंडिंग जांच शुरू की। इस जांच में 8 राजपत्रित (जिला टी.सी.पी. अधिकारी, ए.टी.सी. व टी.पी.) तथा 4 अराजपत्रित कर्मचारियों (कनिष्ठ अभियंता स्तर के) को इन 13 होटलों के अनधिकृत निर्माण के लिए जिम्मेदार ठहराया गया या यूं कहें कि इन अफसरों के समय में ही यह निर्माण हुआ था। इस जांच रिपोर्ट के बाद सरकार ने इन सभी अफसरों को चार्जशीट करने की तैयारी शुरू कर दी है। शहरी विकास, टी.सी.पी. और हाऊसिंग मंत्री सरवीण चौधरी ने पुष्टि करते हुए बताया था कि कसौली में अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अफसरों को चार्जशीट किया जा रहा है।

Vijay