हाईकार्ट ने राज्य सरकार, टीसीपी व नगर निगम मंडी से तलब किया रिकॉर्ड, जानिए क्या है मामला

punjabkesari.in Thursday, Mar 03, 2022 - 12:18 AM (IST)

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी में प्रस्तावित शॉपिंग माल के निर्माण के लिए एक स्कूल भवन को गिराने व खेल के मैदान को खराब करने के मामले में राज्य सरकार को साइट योजना के साथ टीसीपी एवं नगर निगम के अधिकारियों द्वारा दिए गए अनुमोदन के रिकॉर्ड को कोर्ट के समक्ष पेश करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार से यह भी सूचित करने का निर्देश दिया कि पहले कितने स्कूल चल रहे थे, कितने छात्र वर्तमान में ऐसे स्कूलों में नामांकित हैं और नए स्कूल भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकार का क्या प्रस्ताव है।  मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश पारित किए। गौरतलब है कि विजय सीनियर सैकेंडरी स्कूल मंडी के एक छात्र द्वारा मुख्य न्यायाधीश को संबोधित पत्र पर कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि लॉकडाऊन के दौरान राज्य सरकार ने स्कूल की इमारत, खेल का मैदान और मंच आदि को गिरा दिया है और खाली जगह को भी कवर कर दिया गया है। कुछ अमीर लोगों व राजनीतिक नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए वहां बड़े शॉपिंग माल बनाने का प्रस्ताव है। खेल के मैदान को एक निजी स्कूल खोलने के लिए एक अनुलाभ के रूप में पेश किया जाता है। हालांकि उक्त स्कूल में सरकार ने खुद खेल के मैदान को नष्ट कर दिया है। पहले भवन में एक प्राथमिक सरकारी स्कूल था, जिसे कुछ साल पहले बंद कर दिया गया था। 

आरोप लगाया है कि अब सरकार सीनियर सैकेंडरी स्कूल को भी बंद करने की योजना बना रही है ताकि अमीर और प्रभावशाली लोग लाभान्वित हो सकें। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि स्कूल में गरीब, अनाथ और प्रवासी बच्चे पढ़ रहे हैं और अधिकारियों द्वारा छात्रों का परिणाम खराब करने की धमकी देकर मानसिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें तरह-तरह के प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई की तारीख से पहले सभी संबंधित रिकॉर्ड को कोर्ट के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। मामले पर 7 मार्च को सुनवाई होगी।

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Content Writer

Vijay

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